बिना फूड लाइसेंस रेलवे स्टेशन की कैंटीन समेत अन्य स्टॉल बंद, जुर्माना भी

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर चलने वाली कैंटीन व खान-पान के कई स्टाल बिना लाइसेंस ही चल रहे थे। वाणिज्य निरीक्षक वरुण कुमार सिंह ने शुक्रवार को निरीक्षण के दौरान चेक किया तो हैरत में पड़ गए। बिना फूड लाइसेंस की कैंटीन एवं अन्य चार दुकानों को तत्काल बंद करा दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 23 Oct 2021 12:31 AM (IST) Updated:Sat, 23 Oct 2021 12:31 AM (IST)
बिना फूड लाइसेंस रेलवे स्टेशन की कैंटीन समेत अन्य स्टॉल बंद, जुर्माना भी
बिना फूड लाइसेंस रेलवे स्टेशन की कैंटीन समेत अन्य स्टॉल बंद, जुर्माना भी

सीतामढ़ी । आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर चलने वाली कैंटीन व खान-पान के कई स्टाल बिना लाइसेंस ही चल रहे थे। वाणिज्य निरीक्षक वरुण कुमार सिंह ने शुक्रवार को निरीक्षण के दौरान चेक किया तो हैरत में पड़ गए। बिना फूड लाइसेंस की कैंटीन एवं अन्य चार दुकानों को तत्काल बंद करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बगैर फूड लाइसेंस के प्लेटफार्म पर अरुण कुमार कैटरर की कैंटीन सहित इनकी देख-रेल में चल रही छोटी- बड़ी कुल दुकानों को संबंधित विभाग द्वारा तत्काल बंद करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों स्टेशन पर मौजूद कैंटीन के संचालक अरुण कुमार से फूड लाइसेंस मांगे जाने पर लाइसेंस के लिए दिया गया आवेदन ही दिखाने के लिए उनके पास था। 31 दिसंबर, 2020 को फूड लाइसेंस के लिए वह आवेदन विभाग को दिया गया था। उसी आवेदन की बदौलत अपनी दुकान चला रहे थे। इसके अलावा कैंटीन समेत तीन-चार ठेलानुमा दुकान भी चलवा रहे थे। जिसे विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से बंद करा जुर्माना भी लगाया गया है। अब जुर्माना की राशि के भुगतान और फूड लाइसेंस मिलने पर ही कैंटीन व दुकानें खुल सकेंगी। बीते दिनों स्टेशन पर अमूल कुल की दुकान सहित प्रवीण कैटरर की दुकान पर भी कार्रवाई की गई। इन लोगों के पास रेलवे का परमिट नहीं पाया गया। लिहाजा उनपर भी जुर्माना लगाया गया। निर्धारित समयावधि में इन लोगों को फूड प्रोडक्ट बेचने का परमिट बनवाना होगा अन्यथा इनकी भी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को भी स्टेशन के दूसरे नंबर प्लेटफार्म पर मौजूद दो स्टॉल की जांच की गई। उनलोगों के पास भी परमिट नहीं पाया गया है। सभी कागजी प्रक्रिया पूरी कर विभाग को भेज दिया जाएगा। जहां से जुर्माना निर्धारित किया जाएगा।

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