लॉकडाउन तो नहीं मगर 15 मई तक उससे कम भी नहीं रहेगी सख्ती

कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन के अटकलों पर तो विराम लग गया मगर उसकी जगह नाइट क‌र्फ्यू लगाने और अगले 15 मई तक के सरकार के आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए अफसरों को डीएम-एसपी ने सोमवार को ताकीद की। डीएम-एसपी की ताकीद पर अगर गौर करें तो लॉकडाउन भले ही नहीं लग पाया मगर एहतियातन सख्ती की बात की जाए तो उससे कम भी नहीं होगी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 12:25 AM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 12:25 AM (IST)
लॉकडाउन तो नहीं मगर 15 मई तक उससे कम भी नहीं रहेगी सख्ती
लॉकडाउन तो नहीं मगर 15 मई तक उससे कम भी नहीं रहेगी सख्ती

सीतामढ़ी । कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन के अटकलों पर तो विराम लग गया मगर, उसकी जगह नाइट क‌र्फ्यू लगाने और अगले 15 मई तक के सरकार के आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए अफसरों को डीएम-एसपी ने सोमवार को ताकीद की। डीएम-एसपी की ताकीद पर अगर गौर करें तो लॉकडाउन भले ही नहीं लग पाया मगर, एहतियातन सख्ती की बात की जाए तो उससे कम भी नहीं होगी। जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से जिले के सभी एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष के साथ इस सिलसिले में बैठक की। विधि-व्यवस्था का संधारण, सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन आदि को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। सरकारी गाइडलाइन का पूरी सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित करवाने के आदेश दिए गए। शादी में 100 व दाह-संस्कार में 25 से अधिक लोग नहीं

डीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में एक तिहाई कर्मियों के साथ शाम पांच बजे तक ही कामकाज होगा। दुकानें/ मंडियां/ व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम छह बजे तक बंद हो जाएंगे। धार्मिक स्थल, जिम, सिनेमा हॉल, पार्क 15 मई तक बंद रहेंगे। परिवहन, बैंकिग, डाक, फायर, पुलिस, ई कॉमर्स की गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे, परीक्षाएं नहीं होंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि अब शाम 7 बजे की जगह शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना प्रतिबंधित होगा। परंतु होम डिलीवरी होगी। लोग खाना ले जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थल पर आयोजन पर रोक रहेगी, दाह-संस्कार, विवाह, श्राद्ध पर रोक नहीं है। अंतिम संस्कार में 50 कि जगह अब 25 और विवाह में 250 की जगह 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडियों को नए स्थान पर सिलसिलेवार तरीके से खोलने की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि रामनवमी को लेकर किसी भी प्रकार के जुलूस एवं मेला का आयोजन नहीं होगा। अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों पर रखें नजर

जिलाधिकारी ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर कड़ी नजर रखें। किसी भी प्रकार के भ्रामक एवं अफवाह फैलाने वाली खबर पर तुरंत संज्ञान लें तथा एडमिन के विरुद कार्रवाई भी करें। उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। साथ ही कंटेनमेंट जोन को लेकर भी कई निर्देश दिए। बीडीओ एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें एवं टीकाकरण में तेजी लाएं। ---------------------

तमाम पदाधिकारी इन आदेशों का सख्ती से अनुपालन कराएं

- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट क‌र्फ्यू।

- 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद।

- सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिग पुल, क्लब, मॉल, पार्क भी बंद।

- शादी में 100 और दाह संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति।

-सभी कोविड डेटिकेटेड अस्पताल और अन्य अस्पतालों में बेड की पर्याप्त सुविधा।

- सभी तरह की दवाओं की उपलब्धता।

- कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाए जाए कंटेनमेंट जोन।

- कंटेनमेंट जोन में इलाज, उपचार की रहे पूरी व्यवस्था।

- आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट समय दी जाए।

- सरकारी और निजी कार्यालय शाम 5 बजे तक हो जाएंगे बंद।

- सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, सब्जी व मांस-मछली की दुकानों को शाम 6 बजे तक कर देना होगा बंद।

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