डुमरा प्रखंड में नामांकन का दौर आज से, छह अक्टूबर को नाम वापसी

सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में द्वितीय चरण से लेकर ग्यारहवें चरण तक में कुल दस चरणों मे चुनाव होना है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 25 Sep 2021 12:05 AM (IST) Updated:Sat, 25 Sep 2021 12:05 AM (IST)
डुमरा प्रखंड में नामांकन का दौर आज से, छह अक्टूबर को नाम वापसी
डुमरा प्रखंड में नामांकन का दौर आज से, छह अक्टूबर को नाम वापसी

सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में द्वितीय चरण से लेकर ग्यारहवें चरण तक में कुल दस चरणों मे चुनाव होना है। चतुर्थ चरण के तहत सीतामढ़ी में तृतीय चरण का निर्वाचन डुमरा प्रखंड में होगा। 25 सितंबर से नाम निर्देशन प्रारंभ हो रहा है। पहली अक्टूबर तक नामांकन का दौर चलेगा। नाम निर्देशन का कार्य पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 4:00 बजे तक ही होगा। जिला परिषद सदस्य पद हेतु अनुमंडल कार्यालय सीतामढ़ी सदर में नामांकन कार्य होगा। शेष पदों के लिए डुमरा प्रखंड कार्यालय में नामांकन कार्य होगा। छह अक्टूबर को ही सिबॉल आवंटन

नाम संवीक्षा की अंतिम तिथि चार अक्टूबर है। छह अक्टूबर को अभ्यर्थिता वापसी (नाम वापसी) की अंतिम तिथि एवं प्रतीक आवंटन की तिथि होगी। 20 अक्टूबर को मतदान होगा। 22 एवं 23 अक्टूबर को मतगणना होगी। डुमरा में कुल पंचायतों की संख्या 19 है। डुमरा में 87136 पुरुष मतदाता, 77547 महिला मतदाता एवं नौ थर्ड जेंडर मतदाता हैं। डुमरा में कुल मतदाताओं की संख्या 164629 है। डुमरा में जिला परिषद के चार पद, पंचायत समिति सदस्य के 28 पद, मुखिया के 19 पद, सरपंच के 19 पद, ग्राम पंचायत सदस्य के 257 पद, पंच के 257 पद कुल 584 पदों पर निर्वाचन होना है।

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नामांकन के दौरान आचार संहिता व कोविड प्रोटोकाल का पालन सख्ती से

जिला पदाधिकारी सुनील कुमार यादव एवं पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने विधि-व्यवस्था के संधारण को लेकर अपने संयुक्त आदेश के तहत तेज-तर्रार दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किया है। उन्होंने नाम निर्देशन के दौरान आदर्श आचार संहिता के निर्देशों सहित कोरोना गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन करवाने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष तक उम्मीदवार के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित संख्या के अनुरूप ही व्यक्ति आ सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले उम्मीदवारों अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा। नामनिर्देशन के दौरान सभी उम्मीदवारों, समर्थकों ,अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

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