पांच आरोपित हुआ दोषी करार
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मारपीट के एक मामले में पांच अभियुक्त को दोषी पाया। हालांकि आरोपी के खिलाफ मारपीट सहित अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विधि संवाददाता, शेखपुरा: मंगलवार को विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मारपीट के एक मामले में पांच अभियुक्त को दोषी पाया। हालांकि आरोपी के खिलाफ मारपीट सहित अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि सूचक सदर शेखपुरा के महसार निवासी स्वर्गीय सीताराम पासवान के पुत्र परशुराम पासवान घर पर बैठा था। तभी पाँचों अभियुक्त सूचक के घर पर आकर जाति बोधक गालियां देने लगा। जिसका विरोध सूचक कि तो उसी गांव के महेंद्र यादव, अजीर यादव, सिकंदर यादव, अवधेश यादव, सार्जन यादव ने मारपीट करने लगा। 30 जून 2009 को इस घटना को लेकर पाँचों अभियुक्त के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति थाना मुंगेर में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। उक्त मुकदमा में विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक कड़ी बहस की। वहीं विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया।