अब सप्ताह में दो दिन खुल सकेगी खाद-बीज और हार्डवेयर की दुकानें
शिवहर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में लाकडाउ
शिवहर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में लाकडाउन की मियाद बढ़ाकर 25 मई कर दी गई है। इसके साथ ही जिले में नई गाइडलाइन प्रभावी हो गई है। पूर्व में जारी गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया गया है। धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए डीएम ने जनहित में कई प्रतिबंध लगाए है। वहीं कुछ रियायत भी दी है। इसके तहत अब शादी समारोह के दौरान नहीं बजेगा बैंड और न ही बरात ही निकलेगी। डीजे भी रहेगा प्रतिबंधित। महज 20 लोग ही शादी समारोह में भाग ले सकेंगे। जबकि, जिले के खाद, बीज और हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को खुलेगी। डीएम सज्जन राजशेखर ने जहां अधिकारियों को लाकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। वहीं आम जनता से भी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। डीएम ने लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने, मास्क का उपयोग और दो गज की दूरी का पालन करने तथा टीकाकरण कराने की अपील की है। शहर में छह से दस और गांवों में आठ से 12 बजे तक खुलेंगी दुकानें::::
शिवहर : नई गाइडलाइन के तहत खाद्य सामग्री और फल-सब्जी आदि की दुकानों के संचालन की अवधि में बदलाव किया गया है। शहरी क्षेत्र में फल, सब्जी, दूध, मांस, मछली, अंडा, किराना व अन्य उपभोक्ता सामग्री की दुकानें सुबह छह से दस बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुलेगी। शिवहर शहर में तय अवधि में बाजार और दुकानों में भीड़ पर नियंत्रण की जिम्मेदारी एसडीओ की होगी।
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दो दिन खुलेंगी खाद-बीज और हार्डवेयर की दुकानें:::::
शिवहर : डीएम सज्जन राजशेखर ने नई गाइडलाइन में कुछ रियायत दी है। इसके तहत जिले के खाद, बीज और हार्डवेयर के दुकानदारों को रियायत दी गई है। ये दुकानों कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए सोमवार और गुरुवार को सप्ताह में दो दिन तय अवधि में संचालित होंगी। जबकि, अन्य प्रतिष्ठान वर्क फ्राम होम के आधार पर काम कर सकते है।