मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए मिलेगा ब्याज रहित ऋण
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को ब्याजमुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
- सरकार 50 प्रतिशत का दे रही अनुदान भी
जासं, छपरा : मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वैसे इस योजना का जिले में शुभारंभ किया जा चुका है। इस योजना के तहत जिले के करीब 142 लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। उन्हें ऋण की प्रथम किस्त भी उपलब्ध करा दी गई है। वे मसाला उद्योग, जूता-चप्पल उद्योग, ग्रिल मशीन, फ्लावर मिल सहित अन्य उद्योग चला रहे हैं।
गौरतलब है कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वैसे बेरोजगार युवाओं को 10 लाख तक का लोन दिया जा रहा है जो कि इंटरमीडिएट, आईटीआई, पोलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उतीर्ण हों तथा उनकी आयु 18 से उपर हो। उन्हें इस योजना के तहत मिलने वाले लोन में जहां 50 फीसदी ब्याज रहित ऋण होगा, वहीं 50 फीसदी तक का अनुदान भी उन्हें प्राप्त होगा। इस योजना के लागू होते ही 142 लाभुकों को यह लोन स्वीकृत किया जा चुका है। जिसमे पहले किस्त के तौर पर उन्हें उद्योग स्थल पर शेड लगाने के लिए 2.5 लाख रूपये का ऋण दिया जा चुका है। उनमें से 112 लाभुकों के द्वारा शेड का निर्माण कराये जाने पर उन्हें दूसरे किस्त का भी भुगतान मशीनरी खरीदने के लिए दिया जा चुका है। जिसके बाद उन्हें व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। यह योजना जिले के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए वरदान साबित हो रहा है। कहते हैं उद्योग विभाग के जीएम
जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक रमणजी ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के तहत जहां 50 फीसदी का अनुदान है, वहीं शेष 50 प्रतिशत ऋण भी उन्हें ब्याज रहित उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत 142 लाभुकों को ऋण का प्रथम किस्त तो 112 लाभुकों को द्वितीय किस्त का भी भुगतान किया जा चुका है।