बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूल अब जिले में नहीं होंगे संचालित

समस्तीपुर। जिले के सभी प्राइवेट प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने नया कदम उठाते हुए मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया है। बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने कदम उठाना शुरू कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 30 Jul 2021 11:33 PM (IST) Updated:Fri, 30 Jul 2021 11:33 PM (IST)
बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूल अब जिले में नहीं होंगे संचालित
बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूल अब जिले में नहीं होंगे संचालित

समस्तीपुर। जिले के सभी प्राइवेट प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने नया कदम उठाते हुए मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया है। बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। डीईओ के निर्देश पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि प्राइवेट प्रारंभिक स्कूलों को मान्यता पाने के लिए सरकार की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन देना होगा। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बच्चों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 व बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 नियम-11 के प्रावधानों के तहत जिले के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त करना होगा। इससे पूर्व प्रारंभिक निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति जिला स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत दी जाती थी। सरकार की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है कि मान्यता देने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए इस व्यवस्था को आनलाइन करने के लिए ई-संबंद्धन पोर्टल बनाया गया है। सिस्टम को आसान बनाने को लेकर हुई नई व्यवस्था :

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान शिवनाथ शरण ने बताया कि इस वेब पोर्टल के जरिए इच्छुक विद्यालय प्रबंधन समिति अपने विद्यालय के प्रस्वीकृति या अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पर की गई हर कार्रवाई की सूचना आवेदक को पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश की गई है। इससे भविष्य में हमारे पास इससे जुड़ा डाटा भी रहेगा। आनलाइन आवेदन करने के क्रम में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आने पर समाधान के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय या सर्व शिक्षा अभियान से संपर्क किया जा सकता है। निजी प्रारंभिक विद्यालयों का आनलाइन डाक्यूमेंट अपलोड कराने की पहल डीपीओ ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत पूर्व से प्रस्वीकृत प्राप्त सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों का ऑनलाइन डाक्यूमेंट अपलोड कराई जाए। डाक्यूमेंट अपलोड का कार्य निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाए। तत्पश्चात प्रस्वीकृति प्राप्त सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों का निर्धारित मापदंड के तहत जांचोपरांत प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य आरंभ होगा। जिला स्तर पर यह कार्य 31 दिसंबर तक निश्चित रूप से कर लिया जाना है। डीपीओ ने बताया कि 31 दिसंबर तक पूर्व से प्रस्वीकृत प्राप्त प्रारंभिक निजी विद्यालय का क्यूआर कोड वाली प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत हो सके। दिसंबर के बाद नहीं चलेंगे बिना प्रस्वीकृत विद्यालय :

जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने बताया कि पूर्व व्यवस्था के तहत प्राप्त लंबित आवेदनों पर प्रस्वीकृति संबंधी अब कोई ऑफलाइन कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिले में निजी प्रारंभिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदन जो अभी लंबित है वैसे मामले में नई व्यवस्था के तहत प्रस्वीकृत के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए संबंधित निजी विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष व व्यवस्थापक को निर्देशित दिया जाना है। उन्होंने बताया कि वैसे सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों जिनकी प्रस्वीकृति के लिए प्रबंध समिति के अध्यक्ष या प्रबंधक के द्वारा अब तक ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, उसे अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त कर प्रस्वीकृति की कार्रवाई कराना सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी निजी विद्यालय का संचालन, बिना प्रस्वीकृति के 31 दिसंबर के उपरांत नहीं किया जाना है।

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