आंशिक बदलाव के साथ पुराना रोस्टर ही प्रभावी, निर्धारित समय से खुलेंगी प्रतिष्ठानें

समस्तीपुर। 6 सितंबर तक जिले में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस अवधि में आंशिक बदलाव के साथ पुर

By JagranEdited By: Publish:Sat, 22 Aug 2020 12:09 AM (IST) Updated:Sat, 22 Aug 2020 12:09 AM (IST)
आंशिक बदलाव के साथ पुराना रोस्टर ही प्रभावी, निर्धारित समय से खुलेंगी प्रतिष्ठानें
आंशिक बदलाव के साथ पुराना रोस्टर ही प्रभावी, निर्धारित समय से खुलेंगी प्रतिष्ठानें

समस्तीपुर। 6 सितंबर तक जिले में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस अवधि में आंशिक बदलाव के साथ पुराना रोस्टर ही प्रभावी रहेगा। गुरुवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर पुराने रोस्टर में दुकान, प्रतिष्ठान समेत व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन में आंशिक संसोधन किया गया है। समयानुसार ही दुकान व प्रतिष्ठानें खुलेंगी। दुकान व कर्मी को मास्क पहनकर कार्य करना होगा। मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही दुकान में प्रवेश देंगे एवं सामग्री उपलब्ध कराएंगे। साथ ही ग्राहकों को शारीरिक दूरी बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। पहले की तरह ही शॉपिग मॉल्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट व ढबा से होम डिलिवरी की अनुमति होगी। आमजनों के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मी के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। आवागमन के लिए सड़क पर टैक्सी, ऑटो रिक्सा एवं रिक्शा का संचालन होगा। सभी सरकारी वाहन एवं सरकारी कर्मियों को ले जानेवाले निजी वाहनों का परिचालन उनके कार्यालय पहचान पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, रिसर्च, कोचिग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। सभी पूजा स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के धार्मिक समूह एकत्रित होने की अनुमति नहीं रहेगी। पार्क एवं जिम्नेजियम बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

तय समय पर ही खुलेंगी दुकानें

- मांस-मछली, मुर्गा, अंडा एवं फल सब्जी की दुकान : सुबह 6 से 10 बजे दिन तक ।

- किताब, स्टेशनरी, जूता चप्पल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, क्रॉकरी, कपड़ा, रेडिमेड की दुकानें, फर्निचर, हार्डवेयर समेत अन्य दुकानें : दोपहर 12 से 4 बजे तक।

- किराना, कृषि यंत्र से संबंधित, पशु चारा, पशु दवा, दवा दुकान, निर्माण संबंधी दुकान, डेयरी, गैरेज, मोटर मैकेनिक की दुकानों पर समय की पाबंदी नहीं है।

- पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इस दौरान बिना हैलमेट व मास्क वाहन चालकों को पेट्रॉल, डीजल अन्य लुब्रीकेंट की आपूर्ति नहीं करेंगे तथा अपने प्रतिष्ठान पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे।

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इनसेट : मुहर्रम व गणेश चतुर्थी पर्व के दौरान सामूहिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध

श्रावणी मेला और ईद के बाद अब मुहर्रम व गणेश चतुर्थी पर भी कोरोना ग्रहण पड़ा है। कोविड 19 संक्रमण के कारण इस बार मुहर्रम में ताजिया, अखाड़ा व जुलूस नहीं निकाले जाऐंगे। शस्त्र प्रदर्शन नहीं किए जाएंगे। शिया वक्फ बोर्ड ने भी इसके लिए समुदाय विशेष लोगों ने अपील कर रखी है। वहीं गणेश चतुर्थी पर पंडाल निर्माण कर सामूहिक धार्मिक आयोजन नहीं किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन अवधि तक सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। इस दौरान निमयों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

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