कल्लू हत्या मामले में एक को उम्रकैद व अर्थदंड

हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा गांव में

By JagranEdited By: Publish:Wed, 11 Dec 2019 01:14 AM (IST) Updated:Wed, 11 Dec 2019 02:16 AM (IST)
कल्लू हत्या मामले में एक को उम्रकैद व अर्थदंड
कल्लू हत्या मामले में एक को उम्रकैद व अर्थदंड

समस्तीपुर । हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा गांव में 8 वर्ष पूर्व हुए कल्लू दास की हत्या मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम वेद प्रकाश सिंह ने कांड के एक दोषी को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। मंगलवार को सजा के बिदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने देवधा के ही सुकन दास के पुत्र गांगो दास को भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास के साथ 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सीताराम यादव तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय कुमार एवं रविद्र कुमार ने अपना-अपना पक्ष रखा। बताते चलें कि लगातार सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने सोमवार को स्वर्गीय सुकन दास के पुत्र गांगो दास को धारा 302/34 में दोषी करार दिया था। सजा के बिदु पर सुनवाई की तिथि मंगलवार मुकर्रर की थी। जानकारी के अनुसार इस मामले में मृतक कल्लू दास के पुत्र बिदन दास के बयान पर हसनपुर थाना कांड संख्या 18/12 दर्ज की गई थी। जिसमें गांव के ही गांगो दास, मोहन दास एवं अजय दास को आरोपित किया गया था। जिसमें घटना का समय 9 मार्च 2012 को शाम करीब 7.30 बजे बताते हुए कहा था कि चिमनी जाने के क्रम में घात लगाए तीनों आरोपितों द्वारा धारदार हथियार से जख्मी कर पिता की हत्या कर दी गई। इससे संबंधित सत्र वाद संख्या 296/ 13 में सजा के विन्दु पर सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने गांगो दास को उक्त सजा सुनाई है।

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