हत्या मामले में आजीवन कारावास की सुनाई सजा

स्थानीय व्यवहार न्यायालय में पंचम सत्र न्यायाधीश दशरथ मांझी ने शुक्रवार को हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई की।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Nov 2019 11:45 PM (IST) Updated:Sat, 23 Nov 2019 06:10 AM (IST)
हत्या मामले में आजीवन कारावास की सुनाई सजा
हत्या मामले में आजीवन कारावास की सुनाई सजा

समस्तीपुर। स्थानीय व्यवहार न्यायालय में पंचम सत्र न्यायाधीश दशरथ मांझी ने शुक्रवार को हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई की। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पटोरी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी विकास कुमार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कारावास के अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। न्यायालय सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार, सूचक विनोद साह ने पटोरी थाने में 26 नवंबर 2007 को कांड संख्या 200/2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि आरोपित विन्देश्वर साह के घर आकर उसे चकसाहो गांव में ताड़ी पीने की बात कह कर ले गया। इसके बाद बिन्देश्वर साह की हत्या कर विन्दगामा चौर में शव को फेंक दिया। शव मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया था। इसके बाद से ही मामला न्यायालय में चल रहा था। इसको लेकर शुक्रवार को न्यायाधीश ने सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी शिवकुमार प्रसाद और बचाव पक्ष की ओर से विजेंद्र ठाकुर ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा।

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