शराब पीने में पांच को 50-50 हजार का जुर्माना
स्थानीय व्यवहार न्यायालय में सोमवार को विशेष उत्पाद न्यायाधीश सत्य भूषण आर्या की अदालत ने शराब पीने से संबंधित अलग-अलग पांच मामले की सुनवाई की। इसमें न्यायाधीश ने सभी आरोपितों को 50-50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
समस्तीपुर । स्थानीय व्यवहार न्यायालय में सोमवार को विशेष उत्पाद न्यायाधीश सत्य भूषण आर्या की अदालत ने शराब पीने से संबंधित अलग-अलग पांच मामले की सुनवाई की। इसमें न्यायाधीश ने सभी आरोपितों को 50-50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। इसमें वारिसनगर थाना क्षेत्र के सतमलपुर गांव निवासी राम बालक महतो, विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के मऊ बाजार निवासी विनोद कुमार महतो, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुसापुर निवासी राज कुमार राम, उजियारपुर थाना क्षेत्र के महिसारी चन्दौली गांव निवासी सूरज राय और पूसा थाना क्षेत्र के हरपुर महमदा गांव निवासी नथुनी पासवान को शराब पीने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसमें विशेष उत्पाद न्यायाधीश ने सभी को शराब पीने का दोषी पाते हुए 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन-तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतान पड़ेगी। इसमें मौके पर नथुनी पासवान द्वारा 50 हजार रुपए जमा किया गया।