बिना हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट लगे वाहन की डिलीवरी पर होगी कार्रवाई

समस्तीपुर। शो रूम से बिना निबंधन एवं हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों की डिलीवरी होने प

By JagranEdited By: Publish:Thu, 13 Aug 2020 11:37 PM (IST) Updated:Thu, 13 Aug 2020 11:37 PM (IST)
बिना हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट  लगे वाहन की डिलीवरी पर होगी कार्रवाई
बिना हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट लगे वाहन की डिलीवरी पर होगी कार्रवाई

समस्तीपुर। शो रूम से बिना निबंधन एवं हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों की डिलीवरी होने पर वाहन मालिक व संबंधित डीलर के विरूद्ध परिवहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग के सचिव ने इससे संबंधित दिशा निर्देश सभी परिवहन पदाधिकारियों को जारी किया है। बिना एचएसआरपी के वाहन पकड़े जाने पर जुर्माना वसूलने के साथ ही वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय स्तर से मिले निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने भी निर्देश जारी कर दिया है। अब अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की धड़-पकड़ की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि वाहन खरीदारी करने वाले लोगों से भी अपील की जा रही है कि बिना हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों की डिलीवरी नहीं लें। उन्होंने कहा कि शो रूम से बिना नंबर प्लेट के निकली गाड़ियों से आपराधिक घटना को अंजाम दिए जाने के मामले भी सामने आ चुके हैं। शो रूम से बिना नंबर प्लेट के वाहन की डिलीवरी होने पर जिला परिवहन पदाधिकारी व एमवीआइ को जबावदेह मानते हुए संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सभी तरह की वाहनों में हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाया जाना अनिवार्य होगा। डीटीओ ने कहा कि सड़कों पर बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की धर पकड़ को लेकर जिले भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शो रूम से बिना नंबर प्लेट लगी गाड़ी की डिलीवरी किए जाने पर संबंधित डीलर का रजिस्ट्रेशन रद करने को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। वाहनों पर नंबर प्लेट लगा नहीं होने से सड़क हादसे के बाद वाहन मालिक का पता करने में भी परेशानी होती है।

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