महिला को जिदा जलाने में पति, सास और ससुर को 14 वर्ष सश्रम कारावास

व्यवहार न्यायालय में अष्ठम सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को महिला को जिन्दा जलाने से संबंधित मामले की सुनवाई की। इसमें पति सास व ससुर को दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 01 Oct 2021 01:52 AM (IST) Updated:Fri, 01 Oct 2021 01:52 AM (IST)
महिला को जिदा जलाने में पति, सास और ससुर को 14 वर्ष सश्रम कारावास
महिला को जिदा जलाने में पति, सास और ससुर को 14 वर्ष सश्रम कारावास

समस्तीपुर । व्यवहार न्यायालय में अष्ठम सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को महिला को जिन्दा जलाने से संबंधित मामले की सुनवाई की। इसमें पति, सास व ससुर को दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजायाफ्ता ताजपुर हलई थाना क्षेत्र के दरबा निवासी पति मनीष कुमार, ससुर झड़ी राय व सास रामदुलारी देवी है। न्यायालय सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के सिवैसिंहपुर निवासी शिव शंकर राय ने ताजपुर हलई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोपित किया था कि उसकी पुत्री चांदनी देवी की शादी मनीष कुमार के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल पक्ष दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। दहेज की मांग की जाने लगी। इसकी पूर्ति नहीं करने पर तीनों आरोपित उसकी पुत्री को 8 जुलाई 2017 को मकई के खेत में ले जाकर जिन्दा जला दिया। इसको लेकर हलई ओपी में थाना कांड संख्या 199-2017 दर्ज कराया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अरुण कुमार सिन्हा तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजेंद्र ठाकुर ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा। उपभोक्ता लोक अदालत में चार मामलों का हुआ निष्पादन जिला उपभोक्ता फोरम आयोग में गुरुवार को उपभोक्ता लोक अदालत आयोजित हुई। इसमें बीमा, डाकघर, टेलीफोन, बैंक, इंश्योरेंस, विद्युत, टेलीफोन से संबंधित 23 वादों का निपटारा आपसी समझौता के आधार पर करने हेतु रखा गया। जिसमें पीठासीन पदाधिकारी उपभोक्ता आयोग के सदस्य पंकज कुमार एवं पीठ के अधिवक्ता सदस्य के रूप में संजय कुमार सिन्हा बनाए गए थे। इसमें भारतीय स्टेट बैंक समस्तीपुर शाखा, आइसीआइसीआइ इंश्योरेंस कंपनी, विद्युत विभाग और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित मामलों का निपटारा आपसी समझौता के आधार पर किया गया। इसमें कुल 14 लाख 41 हजार रुपया प्राप्त हुआ। मौके पर अधिवक्ता अजय कुमार झा, कुमार रवि शंकर, नरेंद्र कुमार, गिरीश नंदन प्रसाद, हरेंद्र प्रसाद सिंह, समीर कुमार, नीतीश कुमार सहित अन्य के सहयोग से मामलों का निपटारा किया गया।

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