चुनाव में कर्मियों की कोरोना से मौत पर मिलेगा 30 लाख अनुदान

सहरसा। पंचायती राज विभाग ने बिहार पंचायत आम निर्वाचन के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त क

By JagranEdited By: Publish:Sat, 17 Apr 2021 05:06 PM (IST) Updated:Sat, 17 Apr 2021 05:06 PM (IST)
चुनाव में कर्मियों की कोरोना से 
मौत पर मिलेगा 30 लाख अनुदान
चुनाव में कर्मियों की कोरोना से मौत पर मिलेगा 30 लाख अनुदान

सहरसा। पंचायती राज विभाग ने बिहार पंचायत आम निर्वाचन के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की हिसात्मक घटनाओं या अन्य कारणों से हुई मृत्यु और अपंगता की स्थिति में अनुग्रह अनुदान को दोगुना कर दिया है। चुनाव कर्मियों की कोरोना से मृत्यु की स्थिति में 30 लाख अनुग्रह अनुदान दिए जाने का भी निर्णय लिया है। विभाग ने पंचायतों और ग्राम कचहरियों के लगभग दो लाख 60 हजार पदों के लिए लगभग एक लाख 20 हजार मतदान केंद्रों पर प्रस्तावित चुनाव पहली बार मल्टी पोस्ट इवीएम के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है जिसमें लगभग पांच लाख कर्मियों की नियुक्ति होगी।

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स्थाई अपंगता की स्थिति में मिलेगा 15 लाख अनुदान

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राज्य सरकार ने चुनाव कार्य में लगाए जानेवाले पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, दंडाधिकारी, इवीएम से संबंधित कार्य में प्रतिनियुक्त इंजीनियर, कर्मी, चौकीदार, ग्राम रक्षा दल सदस्य, चुनाव के अधिग्रहित वाहनों के चालक, मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मी, गृहरक्षक, केंद्रीय सुरक्षाबलों के सदस्यों आदि को अनुदान की सुविधा में शामिल करने का निर्णय लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा द्वारा डीएम को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव में स्थाई अपंगता, अंग-भंग, अंधापन आदि होने पर पूर्व में मिलने वाली सात लाख पचास हजार की राशि को बढ़ाकर दोगुना अर्थात 15 लाख कर दिया गया है।

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उग्रवादी हिसा में मौत पर भी

देय होगा 30 लाख

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पंचायत निर्वाचन कर्तव्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों की कर्तव्य के दौरान मृत्यु पर 15 लाख अनुग्रह अनुदान देय होगा, परंतु उग्रवादी या असमाजिक तत्वों की हिसात्मक कार्रवाई अर्थात रोड माईंस, बम विस्फोट, सशस्त्र आक्रमण आदि में मृत्यु होने पर 30 लाख अनुग्रह अनुदान देय होगा। कोरोना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित को जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अनुशंसा पर आश्रित को 30 लाख अनुग्रह अनुदान का भुगतान होगा।

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कोट

विभाग ने अनुग्रह अनुदान के संबंध में पूर्व की स्वीकृति निर्णय का संशोधन किया है। इसके अनुरूप जहां कोरोना से मृत्यु को अनुदान में शामिल किया गया। अपंगता के मामले में पूर्व से दिए जा रहे अनुग्रह अनुदान को भी बढ़ाया गया है।

अहमद अली अंसारी

जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, सहरसा।

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