अतिक्रमण मामले में नप करेगी सीधी कार्रवाई

सहरसा। शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन अतिक्रमण की बढ़ रही समस्या को देखते हुए कड़ा कदम उठाने की योजना बनाई गई है। ताकि सड़कों नालियों के निर्माण और आमलोगों के आवागमन में कोई परेशानी नहीं। प्रमंडलीय मुख्यालय सहरसा में यह समस्या बेहद ही गंभीर है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 06:49 PM (IST) Updated:Wed, 16 Jun 2021 06:49 PM (IST)
अतिक्रमण मामले में नप करेगी सीधी कार्रवाई
अतिक्रमण मामले में नप करेगी सीधी कार्रवाई

सहरसा। शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन अतिक्रमण की बढ़ रही समस्या को देखते हुए कड़ा कदम उठाने की योजना बनाई गई है। ताकि सड़कों नालियों के निर्माण और आमलोगों के आवागमन में कोई परेशानी नहीं। प्रमंडलीय मुख्यालय सहरसा में यह समस्या बेहद ही गंभीर है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए नगर परिषद व नगर पंचायत को सीधी कार्रवाई करने और जुर्माना तय करने का अधिकार दिया है। नगर परिषद अब न सिर्फ सरकारी जमीन के अतिक्रमणकारियों से सरकार सख्ती से निपटेगी। स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण करनेवाले लोगों को न सिर्फ अतिक्रमणमुक्त कराया जाएगा, बल्कि इन लोगों से दंड शुल्क की भी वसूली की जाएगी। शहरी क्षेत्र के जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने की शक्ति नगर विकास विभाग के स्थानीय अधिकारियों को निहित करते हुए सरकार ने अभियान के तहत सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने का निर्देश दिया है।

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एक पखवारा के नोटिस पश्चात चलेगा अतिक्रमणवाद

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नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र भेजकर शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक मार्ग, पगडंडी ड्रेनेज, सिवरेज एवं पार्क से संबंधित भू- अभिलेख की सूची मांगा है। अतिक्रमणकारियों को एक पखवारे का नोटिस किया जाएगा। तत्पश्चात अन्य कार्रवाई के साथ- साथ विभाग द्वारा अतिक्रमणवाद भी चलाया जाएगा।

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अतिक्रमणकारियों से जुर्माना की भी होगी वसूली

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नगर विकास विभाग के नए आदेश के अनुसार सार्वजनिक मार्ग, पगड़डी ड्रेनेज, सिवरेज पार्क पर ईट सिमेंट, कंक्रीट द्वारा निर्मित संरचना द्वारा अतिक्रमण व अवरोध किए जाने पर बीस हजार तक जुर्माना का प्रावधान किया है। संबंधित व्यक्ति को सरकारी जमीन से अतिक्रमण खाली कराए जाने के साथ ही इस दंड शुल्क की वसूल भी की जाएगी। -------

नगरीय क्षेत्र में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण के लिए दंड का प्रावधान तय किया गया है। सरकारी जमीन अतिक्रमण किए जाने पर इसी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रभात रंजन

कार्यपालक पदाधिकारी, सहरसा।

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