पति की हत्या मामले में तीन को उम्रकैद

सहरसा। प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या किए जाने के मामले में न्यायालय ने तीनो

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Feb 2021 07:11 PM (IST) Updated:Fri, 26 Feb 2021 07:11 PM (IST)
पति की हत्या मामले में तीन को उम्रकैद
पति की हत्या मामले में तीन को उम्रकैद

सहरसा। प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या किए जाने के मामले में न्यायालय ने तीनों को उम्रकैद और पंद्रह हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजे तृतीय विकास सिंह ने इस जघन्य हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया है। मृतक के पुत्र, मां, भाई और बहन सहित छह गवाहों के बयान पर यह सजा सुनाई गई है।

इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आजतक जमानत नहीं मिली है। इस मामले में सरकार की तरफ से एपीपी कामेश्वर प्रसाद अधिवक्ता थे।

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पति ने पत्नी को प्रेमी से बात करते हुए पकड़ा था

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कासिमपुर टोलवा निवासी मो. तसीर की हत्या उसकी पत्नी साजो उर्फ शाहजहां ने अपने प्रेमी मो. सफीर और मो. सफी के संग मिलकर कर दी। हत्या उस वक्त हुई जब तसीर अपनी पत्नी व बेटे के साथ अपने कमरे में सोया हुआ था। उस रात शाहजहां ने अपने प्रेमी व उसके साथी को बुलाया और चाकूओं से गोद कर हत्या कर दी। जिस वक्त हत्या हुई, उस वक्त तसीर का दस वर्षीय बेटा भी वहां मौजूद था। मृतक की मां नूरजहां ने हत्या के इस मामले में केस दर्ज कराया था। दर्ज केस में मृतक की मां ने दावा किया था कि घटना से चार दिन पहले शाहजहां को उसके पति ने मोबाइल पर अपने प्रेमी से बात करते हुए पकड़ा था। इसके बाद शाहजहां ने अपने पति को धमकी दी थी।

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हत्या में प्रयुक्त छुरा हुआ था बरामद

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इस हत्याकांड में पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त छुरा भी बरामद किया था। इसके साथ ही मृतक के खून से सने हत्यारों के कपड़े भी बरामद किये गये थे। पुलिस अनुसंधान में यह बात सामने आयी कि शाहजहां अपने प्रेमी से लगातार मोबाइल पर बात करती थी। जिस घर में वो रहती थी उस घर में खिड़की में रड नहीं था जिसका फायदा उठाकर प्रेमी उसके घर आ जाता था।

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