मतदान केंद्र के पांच गज तक नहीं लगेगी भीड़
सहरसा। प्रखंड में होने वाले मतदान को लेकर मतदान के दिन बुधवार को मतदान अवधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया गया है। जारी आदेश में सदर एसडीओ प्रदीप कुमार झा ने मतदान केंद्र के आसपास 500 गज दूरी तक किसी भी स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर जमा होने मजमा लगाने शांति भंग करने एवं मतदान कार्य में बाधा पहुंचाने को निषिद्ध किया है।
सहरसा। प्रखंड में होने वाले मतदान को लेकर मतदान के दिन बुधवार को मतदान अवधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया गया है। जारी आदेश में सदर एसडीओ प्रदीप कुमार झा ने मतदान केंद्र के आसपास 500 गज दूरी तक किसी भी स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर जमा होने , मजमा लगाने , शांति भंग करने एवं मतदान कार्य में बाधा पहुंचाने को निषिद्ध किया है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का अक्षरश: पालन करने तथा मतदान केंद्र के आसपास 500 गज दूरी तक किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के शस्त्र , लाठी , फरसा , भाला , आग्नेयास्त्र को निषिद्ध करार दिया है।
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मतदान के लिए जरूरी बातें
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* पंचायत चुनाव में इस बार इवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। चार पदों जिला परिषद सदस्य , मुखिया , पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्य के लिए इवीएम से चुनाव होंगे।
* सरपंच एवं पंच के लिए मतपत्र से वोट दिया जाएगा।
* चुनाव में मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर अन्य पहचान पत्र का इस्तेमाल वोट देने के समय किया जा सकता है। इसमें पासपोर्ट , ड्राइविग लाइसेंस , सर्विस पहचान पत्र , पासबुक , पैन कार्ड , स्मार्ट कार्ड , मनरेगा जॉब कार्ड , स्वास्थ्य बीमा , पेंशन दस्तावेज ( जिसमें फोटो लगा हो ) एवं आधार कार्ड शामिल हैं।
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प्रखंड एक नजर में
पंचायत - 14
कुल मतदाताओं की संख्या - एक लाख 10 हजार 82
पुरुष मतदाताओं की संख्या - 56313
महिला मतदाताओं की संख्या - 53769
मतदान केंद्र भवन -101
मतदान केंद्र की संख्या - 193
कुल पदों की संख्या - 369
महिला पदों की संख्या - 170
पुरुष पदों की संख्या - 199
चुनावी मैदान में कुल प्रत्याशियों की संख्या - 1492
चुनावी मैदान में महिला प्रत्याशियों की संख्या - 837
चुनावी मैदान में पुरुष प्रत्याशियों की संख्या - 655
मतगणना - 22 एवं 23 अक्टूबर को