नगर परिषद क्षेत्र में 1.72 अरब की लागत से बनेगा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम
शहर में जल जमाव से निजात पाने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज से संबंधित डीपीआर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ड्रेनेज सिस्टम के नक्शे के अनुरूप अगर कोई व्यक्ति इस निर्माण कार्य के बीच मकान बनाता है तो उसका टूटना लाजमी है।
संवाद सहयोगी, डेहरी ऑनसोन : रोहतास। शहर में जल जमाव से निजात पाने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज से संबंधित डीपीआर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ड्रेनेज सिस्टम के नक्शे के अनुरूप अगर कोई व्यक्ति इस निर्माण कार्य के बीच मकान बनाता है, तो उसका टूटना लाजमी है। नगर परिषद डेहरी डालमियानगर के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक ने मंगलवार को यह बातें कही। कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में अब मकान बनाने से पूर्व निर्माण कार्य की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। बिना अनुमति के मकान निर्माण किए जाने पर उसे अवैध मान ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। अनुमति भी वाटर ड्रेनेज निर्माण कार्य को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा।
ईओ ने बताया कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की अनुमानित लागत 1.72 अरब की है। इसके लिए अग्रेतर कार्रवाई के लिए नगर विकास विभाग राज्य सरकार को डीपीआर अग्रसारित किया गया है। विभाग द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत इसका कार्य बुडको द्वारा प्रारंभ किया जाना है, ताकि यथा शीघ्र शहर को जल जमाव की समस्या से निजात मिल सके। उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का कार्य प्रारंभ होने पर भवन निर्माण उपविधि 2014 पर भी प्रभाव पड़ेगा। जिसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम कार्ययोजना के अनुसार ही भवन निर्माण के लिए अनुमति दी जाएगी, ताकि ड्रेनेज सिस्टम के नक्शे के अनुरूप बीच में अगर कोई घर बनाता है, तो उसका घर टूट जाएगा। इसलिए नक्शा पारित कराने के बाद ही घर बनाना आवश्यक होगा। इसके प्रचार-प्रसार के लिए नप कर्मी व वार्ड पार्षद की भी बैठक की गई, जिसमें लोगो को जानकारी देते हुए अपने-अपने वार्ड में शहरवासियों को भी मामले से अवगत कराने की अपील की गई है। बताते चले की शहर को जल जमाव से मुक्ति के लिए मुख्य पार्षद विशाखा सिंह द्वारा पूर्व में भी कई बार नगर आवास विभाग को लिखित पत्र भेजा गया था ।मौके पर वार्ड पार्षद ब्रह्मेश्वर नाथ, धनंजय चौधरी, किरण देवी समेत अन्य उपस्थित थे।