बिना अनापत्ति प्रमाण के होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज हॉल होंगे प्रतिबंधित

रोहतास। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले होटल रेस्टोरेंट एवं

By JagranEdited By: Publish:Fri, 11 Dec 2020 06:35 PM (IST) Updated:Fri, 11 Dec 2020 06:35 PM (IST)
बिना अनापत्ति प्रमाण के होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज हॉल होंगे प्रतिबंधित
बिना अनापत्ति प्रमाण के होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज हॉल होंगे प्रतिबंधित

रोहतास। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज हॉल प्रतिबंधित होंगे। नगर परिषद की ओर से इस संबंध में शहर में संचालित होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज हॉल को ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अग्निशमन, पेयजल से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से दस दिनों के भीतर प्राप्त करने का निर्देश जारी किया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में वैसे प्रतिष्ठान का नगर परिषद क्षेत्र में संचालन प्रतिबंधित किया जाएगा।

इस संबंध में नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूप ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत नगर परिषद क्षेत्र में पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप उक्त विषयों से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज हॉल संचालन के लिए अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थानों के संचालकों को नगर परिषद कार्यालय से पत्र निर्गत कर उक्त बिदुओं के संदर्भ में दस दिनों के अंदर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सूचना दी गई है। ध्वनि प्रदूषण , वायु प्रदूषण, अग्निशमन, पेयजल से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर मानक के अनुरूप प्रतिष्ठान का संचालन होना सरकारी स्तर पर अनिवार्य किया गया है। नगर परिषद क्षेत्र में संचालित होटल, मैरिज हॉल एवं रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया जाएगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत जुर्माना एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मानकों के अनुरूप नागरिकों को सेवा प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों की रैकिग की जाएगी। मानक पर खरा उतरने वाले एवं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठान को नगर परिषद द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

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