एक्सिस बैंक के खाते से 40 लाख धोखाधड़ी मामले में बैंक कर्मी समेत चार गिरफ्तार

रोहतास। एक्सिस बैंक की सासाराम शाखा में धोखाधड़ी कर एक खाताधारी का 40 लाख रुपये गायब कि

By JagranEdited By: Publish:Mon, 02 Nov 2020 06:53 PM (IST) Updated:Mon, 02 Nov 2020 06:53 PM (IST)
एक्सिस बैंक के खाते से 40 लाख धोखाधड़ी मामले में बैंक कर्मी समेत चार गिरफ्तार
एक्सिस बैंक के खाते से 40 लाख धोखाधड़ी मामले में बैंक कर्मी समेत चार गिरफ्तार

रोहतास। एक्सिस बैंक की सासाराम शाखा में धोखाधड़ी कर एक खाताधारी का 40 लाख रुपये गायब किए जाने के मामले में पुलिस ने सोमवार को एक बैंक कर्मी समेत चार जालसाजों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एक्सिस बैंक का कर्मी यदुनाथ पाण्डेय उर्फ भाई जी शहर के किला मोहल्ला निवासी जेल ठेकेदार मणिभूषण पांडेय का पुत्र है। वहीं अन्य अपराधियों में चेनारी के इंदिरा चौक निवासी भोला शंकर कुमार, सासाराम के कोठा टोली निवासी संजय कुमार सोनी उर्फ पिटू सोनी और चंवरतकिया निवासी अमित कुमार गुप्ता शामिल है। बिना पर्याप्त सबूत सोना की खरीद- बिक्री करने वाले दो दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

एएसपी अरविद प्रताप सिंह ने बताया कि एक्सिस बैंक के खताधारी सासाराम नगर थाना क्षेत्र के छोटा शेखपुरा मोहल्ला निवासी प्रकाश चंद अखौरी के एमआइएस स्कीम में जमा 40 लाख रुपये को मोबाइल नेट बैंकिग के माध्यम से अपराधियों ने रुपया ट्रांसर्फर कर लिया था। रुपया नेट बैंकिग से ट्रांसफर करने का तरीका बैंक कर्मी यदुनाथ पांडेय ने अन्य तीन अपराधियों को बताया था। फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के सदस्यों ने चालीस लाख रुपये वाराणसी स्थित कन्हैया लाल सर्राफ एवं जय मां वैष्णों कम्पूयटर ट्रंच के खाता में ट्रांसर्फर कर सोना खरीदा था। गिरोह के सदस्यों ने 50-50 ग्राम के अलावा 20-20 ग्राम सोने के बिस्किट खरीदे थे। एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 50 -50 ग्राम के दो सोने का बिस्किट और तीन स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद किया गया है। कहाकि पूरे मामले में स्वर्ण व्यवसायी से लेकर राशि ट्रांसफर करने वाली एजेंसी की भूमिका भी संदिग्ध है। इतनी बड़ी लेनदेन और खरीदारी के दौरान आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं लिया गया। पुलिस इसकी जांच कर इन दोनों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। धोखाधड़ी का शिकार हुए बैंक ग्राहक प्रकाश चंद अखौरी ने नगर थाना में 12 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार गत दो जुलाई को बैंक में एमआइएस स्कीम के तहत कुल चालीस लाख रुपये जमा कराया गया था। एमआइएस खाता संख्या 920040042311510 में 20 लाख और एमआइएस खाता संख्या 92004004231381 में 20 लाख रुपये जमा किया गया था। इसके अतिरिक्त एक लाख रुपये का फिक्स डिपॉजिट वार्षिक स्कीम के तहत किया गया था। एक वर्ष तीन दिन की अवधि के लिए यह खाता खोला गया था। जिसकी मैच्युरिटी तिथि पांच जुलाई 2021 थी। एमआइएस स्कीम के तहत खोले गए दोनों खाता से प्रतिमाह मिलने वाली ब्याज की राशि बचत खाता संख्या 919010092849798 में आनी थी। जुलाई और अगस्त माह का ब्याज की राशि बचता खाता में जमा नहीं होने पर ग्राहक ने गत 11 सितंबर को बैंक में जाकर इसकी जानकारी लेने का प्रयास किया। प्राथमिकी के अनुसार बैंक के स्थानीय शाखा के द्वारा जानकारी दी गई कि उनका 40 लाख रुपया का घपला हो चुका है। इस पूरे मामले की जांच नगर थानाध्यक्ष कामख्या नारायण सिंह और सहायक थानाध्यक्ष सब इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार सिंह संयुक्त रूप से कर रहे थे।

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