रामपुर व आकाशी पंचायत के मुखिया-सचिव पर दर्ज होगी प्राथमिकी

सासाराम प्रखंड के आकाशी व रामपुर पंचायत में गत माह 13 अगस्त को संपन्न दूसरे फेज के पंचायत शिक्षक नियोजन काउंसिलिग के दौरान नियमावली को ताक पर रख अभ्यर्थियों को चयन किए जाने के मामले में इन दोनों पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 12 Sep 2021 10:41 PM (IST) Updated:Sun, 12 Sep 2021 10:41 PM (IST)
रामपुर व आकाशी पंचायत के मुखिया-सचिव पर दर्ज होगी प्राथमिकी
रामपुर व आकाशी पंचायत के मुखिया-सचिव पर दर्ज होगी प्राथमिकी

जागरण संवाददाता, सासाराम : रोहतास। सासाराम प्रखंड के आकाशी व रामपुर पंचायत में गत माह 13 अगस्त को संपन्न दूसरे फेज के पंचायत शिक्षक नियोजन काउंसिलिग के दौरान नियमावली को ताक पर रख अभ्यर्थियों को चयन किए जाने के मामले में इन दोनों पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। 23 अगस्त को डीईओ द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में डीएम धर्मेंद्र कुमार ने सदर प्रखंड के बीईओ को पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर संबंधित व्यक्तियों पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि 13 अगस्त को सासाराम प्रखंड के रामपुर व आकाशी पंचायत के लिए हुई काउंसलिग में अजीत कुमार सिंह (रामपुर) तथा भारद्वाज पांडेय (आकाशी) का चयन किया गया था। जिनका टेट प्राण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद पूर्व में ही रद किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त आकाशी पंचायत में ही नियम को ताक पर मो. सैफुर्र रहमान का मेधा अंक 61.74 के स्थान पर 83 फीसद दिखाकर किया गया था। रामपुर पंचायत में रेणु कुमारी का मेधा अंक 81.6 को सुधार कर 62.71 किया गया था। मेधा सूची में छेड़छाड़ कर गलत तरीके से अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। सभी परिवादों की जांच व सुनवाई उपरांत दोनों पंचायत में काउंसलिग में हेराफेरी करने की बात को सही पाया गया है। जिसके बाद दोनों पंचायत की काउंसलिग को डीईओ ने 23 अगस्त को रद करते हुए संबंधित व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी प्रतिवेदन डीएम व जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भेजा था। इस खबर को सिर्फ दैनिक जागरण में अगले दिन प्रमुखता से छपी थी।

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