रामपुर व आकाशी पंचायत के मुखिया-सचिव पर प्राथमिकी दर्ज

सासाराम नियमावली को ताक पर रख व मेधा सूची में छेड़छाड़ कर शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को प

By JagranEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 10:29 PM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 10:29 PM (IST)
रामपुर व आकाशी पंचायत के मुखिया-सचिव पर प्राथमिकी दर्ज
रामपुर व आकाशी पंचायत के मुखिया-सचिव पर प्राथमिकी दर्ज

सासाराम : नियमावली को ताक पर रख व मेधा सूची में छेड़छाड़ कर शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पूरा करने वाले सासाराम प्रखंड के आकाशी व रामपुर पंचायत के मुखिया व सचिव के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी डीएम के आदेश पर सदर बीईओ विजय बहादुर साह ने दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नामजद अभियुक्तों पर पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई है। यह कार्रवाई दैनिक जागरण में 13 सितंबर को छपी खबर के बाद विभाग द्वारा की गई है।

बीईओ ने बताया कि डीएम के आदेश पर रामपुर व आकाशी पंचायत के मुखिया व सचिव के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस कार्रवाई से संबंधित अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। कहा कि इन दोनों पंचायत में गत माह 13 अगस्त को संपन्न दूसरे फेज के पंचायत शिक्षक नियोजन काउंसिलिग के दौरान नियमावली को ताक पर रख व मेधा सूची में छेड़छाड़ कर अभ्यर्थियों को चयन की प्रक्रिया पूरी की गई थी। शिकायत मिलने के बाद डीईओ द्वारा पूरे मामले की जांच की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सही पाए जाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करते हुए 23 अगस्त को कांउंसलिग को रद किया गया था। साथ ही संबंधित लोगों के विरूद्ध अनुशासनिक व कानूनी कार्रवाई के लिए डीईओ द्वारा डीएम समेत अन्य सक्षम अधिकारियों को अनुशंसा की गई थी। अनुशंसा के आलोक में बीते 12 सितंबर को डीएम ने पंचायत सचिव व मुखिया के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।

गौरतलब है कि गत माह छठे चरण के दूसरे फेज की काउंसलिग अलग-अलग तिथि को आयोजित की गई थी। 13 अगस्त को पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई से जुड़े अभ्यर्थियों की काउंसलिग कराई गई थी। इस दौरान सासाराम प्रखंड के रामपुर व आकाशी पंचायत में काउंसलिग में बड़े पैमाने पर धांधली करने की लिखित शिकायत कई अभ्यर्थियों ने विभागीय अधिकारी से की थी। जांच में टेट सर्टिफिकेट फर्जी पाए जाने के बाद अजीत कुमार सिंह (रामपुर) तथा भारद्वाज पांडेय (आकाशी) के चयन को डीईओ ने 18 अगस्त निरस्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त आकाशी पंचायत में ही नियम को ताक पर मो. सैफुर्र रहमान का मेधा अंक 61.74 के स्थान पर 83 फीसद दिखाकर किया गया था। रामपुर पंचायत में रेणु कुमारी का मेधा अंक 81.6 को सुधार कर 62.71 किया गया था। मेधा सूची में छेड़छाड़ कर गलत तरीके से अभ्यर्थियों का चयन किए जाने की भी बात सही पाई गई थी। जिसके बाद दोनों पंचायत की काउंसलिग को डीईओ ने 23 अगस्त को रद करते हुए संबंधित व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी प्रतिवेदन डीईओ ने डीएम व जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भेजा था। काउंसलिग रद व प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी आदेश खबर को सिर्फ दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छपी थी।

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