फरमान जारी : अब तीन श्रेणियों में खुलेंगी जिले की दुकानें

तीन श्रेणियों में खुलेंगी जिले की दुकानें

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Apr 2021 07:39 PM (IST) Updated:Thu, 22 Apr 2021 07:39 PM (IST)
फरमान जारी : अब तीन श्रेणियों में खुलेंगी जिले की दुकानें
फरमान जारी : अब तीन श्रेणियों में खुलेंगी जिले की दुकानें

जागरण संवाददाता, सासाराम : रोहतास। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले व लोगों की लापरवाही को देखते हुए जिला प्रशासन अब सख्त कदम उठाने लगा है। बाजारों में भीड़ कम हो इसे देखते हुए दुकानों को तीन श्रेणी में बांट कर उसे खोलने का निर्देश दिया गया है। प्रथम श्रेणी की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी, जबकि द्वितीय व तृतीय श्रेणी दुकान सप्ताह में तीन दिन खुलेंगे। इसे ले नया गाइड लाइन जारी किया गया है। जिले के हर क्षेत्र में दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

डीएम धर्मेन्द्र कुमार के मुताबिक सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवास क्षेत्र के नजदीक की दुकानों से ही खरीदारी करें। दुकानों से लेकर कार्यालयों तक मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। काउंटरों पर दुकानदार साबुन सेनिटाइजर नि:शुल्क उपलब्ध कराएंगे। कम से कम दो गज की दूरी का अनुपालन करना भी जरूरी होगा। सर्दी खांसी होने पर काउंटर पर आने की अनुमति नहीं होगी।

आपदा कोषांग के अधिकारी की की मानें तो प्रथम श्रेणी की दुकानें जैसे किराना दुकान, डेयरी, मिल्क बूथ, मेडिकल, दवा दुकानें, सभी अस्पताल, निजी क्लीनिक, ई-कॉमर्स सेवा, फल-सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकानें, रेस्टूरेंट आदि में होम डिलेवरी, अनाज मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, हाई स्क्यूरिटी पंजीकृत प्लेट दुकानें, ऑटो मोबाइल, व‌र्क्स शॉप, गैरेज, सर्विस सेंटर, ऑटोमोबाइल, टायर व टयूब्स, स्पेयर पार्टस, साइकिल की दुकान, मोची, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, अन्य आवश्यक सेवाएं, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा, सिमेंट, स्टील, ब्लॉक, ईंट, बालू, स्टोन,प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिग, लोहा, पेंट की दुकानें प्रत्येक दिन खुलेंगी। इन्हें श्रेणी एक में रखा गया है।

द्वितीय श्रेणी की दुकानें सप्ताह में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार खुलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, विक्री एवं मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स यथा मोबाइल, कम्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, एवं बैट्री, सैलून पर्लर, फर्निचर की दुकान, सोना-चांदी की दुकानें शामिल हैं।

तृतीय श्रेणी की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलेंगी। इस श्रेणी में कपड़ा की दुकान, रेडिमेड दुकान, जूता-चप्पल की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स की दुकानें, अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो, बर्तन की दुकानें, खेल सामग्री की दुकान, कृषि कार्य, यंत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों को रखा गया है।

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