शादीशुदा महिला को प्रेम जाल में फांसने का मामला 30 हजार जुर्माने पर सुलझा

पंचायत के एक निर्णय पर शुक्रवार को पुलिस परिवार परमर्श केंद्र में मुहर लगी और 30 हजार

By JagranEdited By: Publish:Fri, 24 Sep 2021 08:35 PM (IST) Updated:Fri, 24 Sep 2021 08:35 PM (IST)
शादीशुदा महिला को प्रेम जाल में फांसने का मामला 30 हजार  जुर्माने पर सुलझा
शादीशुदा महिला को प्रेम जाल में फांसने का मामला 30 हजार जुर्माने पर सुलझा

पंचायत के एक निर्णय पर शुक्रवार को पुलिस परिवार परमर्श केंद्र में मुहर लगी और 30 हजार जुर्माना अदा करने के साथ मामला सुलझ गया। दरअसल मधेपुरा निवासी एक विवाहिता को सुपौल निवासी एक युवक ने प्रेम जाल में फांस उससे शादी तक रचा ली। साथ ही उसे अपने पास रखने लगा था। बाद में युवक ने परिवार के दबाव के कारण उसे छोड़ दिया। इस संबंध में गांव में पंचायत बुलाई गई और लड़का को दोषी पाकर उसे तीस हजार जुर्माना किया गया।यह मामला परामर्श केंद्र भी पहुंच गया था, ऐसे में ग्रामीण व दोनों पक्ष के लोग परामर्श केंद्र में ही जुर्माना अदा करने व मामला को सुलझाने पर सहमत हुए। इसको लेकर दोनों पक्षों के लोगों के साथ कई पंच भी शुक्रवार को केंद्र में उपस्थित हुए एवं केंद्र के पदाधिकारियों के समक्ष आरोपित युवक द्वारा निर्धारित जुर्माना पीड़िता को अदा की गई। इसी के साथ इस मामले का पटाक्षेप हो गया।

पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में 41 मामलों की सुनवाई की गई। इसमें आपसी विवाद में उलझे 10 परिवारों को समझाकर मामले का सुलह किया गया। चार मामलों में थाना अथवा कोर्ट जाने की सलाह दी गई। मामलों के निष्पादन में समझाने में केंद्र की संयोजक सह महिला थाना अध्यक्ष किरण बाला, सदस्य दिलीप कुमार दीपक, स्वाति वैश्य यंत्री, कृष्ण कुमार सिंह, जीनत रहमान, बबीता चौधरी, प्रमोद जायसवाल व रविद्र शाह ने अहम भूमिका निभाई। बायसी थाना क्षेत्र के एक मामले में विवाहिता का आरोप था कि पति मारपीट करता है तथा भरण पोषण नहीं करता है। समझाने पर दोनों साथ-साथ घर विदा हो गए। बायसी थाना के मनतसा खातून का आरोप था कि उनका प्रेम विवाह हुआ है। एक महीना भी ठीक से नहीं बीता कि पति द्वारा मारपीट व गाली गलौज शुरू कर दिया गया। दहेज की मांग की जाने लगी। इस मामले का भी निष्पादन कर दिया गया।

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