पूर्णिया में ही होगी पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम में लगने वाले मतपत्रों की छपाई
पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए मतपत्रों की छपाई का कार्य सुनिश्चित करने को कहा है।
पूर्णिया। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए मतपत्रों की छपाई का कार्य सुनिश्चित करने को कहा है। इसके लिए आयोग ने गाइडलाइन जारी कर पंचायत चुनाव के लिए जिला स्तर पर ही मतपत्र छपवाने का निर्देश दिया है। इस बार मुखिया, पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव ईवीएम के माध्यम से किया जाना है। ईवीएम में लगने वाले मतपत्र का प्रकाशन इस बार जिलास्तर पर ही करवाने का निर्देश चुनाव आयोग ने दिया है। ईवीएम के लिए कितना मतपत्र और किस तरह के कागज का इस्तेमाल किया जाना है इसके लिए भी आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा है कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होने के 48 घंटे के अंदर ही मतपत्र को छपवाना है। आयोग के द्वारा ईवीएम में लगने वाले मतपत्र के प्रारूप का प्रति भी उपलब्ध करवाया है ताकि मतपत्र के प्रकाशन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। साथ ही मतपत्र के प्रकाशन में पूरी गोपनीयता और सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखने का भी निर्देश दिया गया है।
मुखिया पद के लिए हरा तो जिप सदस्य के लिए लाल रंग से होगी छपाई
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निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के लिए स़फेद काग•ा पर अलग-अलग रंग से अलग-अलग पदों के लिए ईवीएम में लगने वाले मतपत्र की छपाई होगी। आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्य के लिए स़फेद पर काले रंग से मतपत्र की छपाई होगी। वहीं मुखिया पद के लिए स़फेद पर हरे रंग, पंचायत समिति सदस्य के लिए स़फेद से नीला रंग और जिला परिषद सदस्य के लिए सफेद कागज पर लाल रंग से मतपत्र छपवाने के निर्देश दिया है। साथ ही प्रत्येक मतपत्र की शीट पर निर्वाचन का विवरण के अलावा बोल्ड अक्षर में शीट नंबर छपवाने का निर्देश दिया है।
अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए ही छपेगा मतपत्र
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निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतपत्र के एक शीट में 16 अभ्यर्थियों का ही नाम रहेगा। यदि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में 16 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो नीचे का पैनल खाली रखा जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक होगी तो दो मतपत्र छपवाया जाएगा। आयोग ने कहा है कि वर्तमान में ईवीएम में अधिकतम 64 उम्मीदवार तक के लिए व्यवस्था है। इसलिए अधिकतम चार बैलेट यूनिट का ही उपयोग करना है।
प्रति मतदान केंद्र मुद्रित होगा पांच-पांच मतपत्र
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निर्वाचन आयोग ने बेल और ईसीआईएल कंपनी के लिए अलग-अलग तरह से मतपत्र छपवाने के निर्देश दिया है। आयोग के निर्देशानुसार जिले में पंचायत चुनाव के दौरान ईसीआईएल के ईवीएम से चुनाव के लिए 460 एमएम लंबे और 140 एमएम चौड़े कागज पर मतपत्र की छपाई होगी। साथ ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम प्रपत्र-9 की सूची के अनुसार छपवाने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि प्रत्येक पद के लिए पांच-पांच मतपत्र प्रति मतदान केंद्र के हिसाब से मुद्रित कराएं। इसके अलावा 10 प्रतिशत मतपत्र रिजर्व रखने का निर्देश दिया है।