पूर्णिया : पंचायतों में बनने लगी चुनावी फिजा, मतदाताओं का मूड भांप रहे संभावित प्रत्याशी
पंचायत चुनाव की सरगर्मी ग्रामीण इलाकों में धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। सुबह व शाम गांव के सार्वजनिक स्थानों पर चुनावी चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है।
पूर्णिया। पंचायत चुनाव की सरगर्मी ग्रामीण इलाकों में धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। सुबह व शाम गांव के सार्वजनिक स्थानों पर चुनावी चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है। संभावित प्रत्याशियों का क्षेत्र भ्रमण शुरू हो गया है तथा वे मतदाताओं का मूड भांपने में लग गए हैं। साथ ही संबंधित कागजात की तैयारी भी की जा रही है। पंचायतों में चुनावी फिजा अब तैयार हो गई है।
सातवें चरण में होगा चुनाव
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जलालगढ़ प्रखंड में सातवें चरण में चुनाव की अधिसूचना जारी किया गया है। प्रखंड की 10 पंचायतों में पंचायत चुनाव होना है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन से लेकर मतगणना तक की तिथि तय कर दिया गया है। मालूम हो कि जलालगढ़ प्रखंड में जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य व पंच के 288 पदों पर चुनाव होना है। इसमें जिला परिषद के एक, मुखिया के 10 , सरपंच के 10, पंचायत समिति सदस्य 13, वार्ड सदस्य 127 पंच 127 पद शामिल हैं। चुनाव के लिए प्रखंड में कुल 361 बूथ बनाये गये हैं। जिसमें 127 मूल व छह सहायक बूथ शामिल है।
अभ्यर्थी को स्वयं जमा करना होगा नामांकन पत्र
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आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवार व उनके प्रस्तावकों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम उम्र वाले मतदाता न चुनाव लड़ पाएंगे और न ही किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक बन पाएंगे। नामांकन हेतु जारी आदेश में कहा गया है कि नामांकन के समय अभ्यर्थी को स्वयं सक्षम पदाधिकारी के पास उपस्थित होकर नामांकन करना होगा। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार निर्वाची पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी स्वयं ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया नाम निर्देशन पत्र वैध नहीं माना जाएगा। नामांकन के लिए ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का जलालगढ़ प्रखंड कार्यालय तथा जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने का स्थान संबंधित अनुमंडल कार्यालय होगा। कहा गया है कि कोई अभ्यर्थी किसी पद के लिए दो से अधिक नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक ही नामांकन शुल्क देय होगा। साथ ही एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है परंतु उन्हें अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग नामांकन पत्र देना होगा और उनका शुल्क भी अलग-अलग भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी बनने के लिए यह आवश्यक है कि उनका नाम किसी पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अंकित हो तथा ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम अंकित रहने पर संबंधित मतदाता पंच और वार्ड सदस्य का उम्मीदवार हो सकता है।
मुखिया को जमा करना होगा एक हजार रुपये शुल्क
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प्रखंड विकास पदाधिकारी लोकेन्द्र यादव ने बताया कि नामांकन करने के लिए अभ्यर्थियों को बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 136 से अवगत होने संबंधी एवं मतदाता सूची में अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक का नाम दर्ज होने की घोषणा एविडेविट के माध्यम से देना होगा। आरक्षित पद तथा नामांकन शुल्क लाभ प्राप्त करने को इच्छुक अभ्यर्थियों के मामले में जिला दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अथवा ग्रामीण विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र देना होगा। कोषागार में जमा किया गया नामांकन से संबंधित चालान, नाजिर रसीद जमा करना होगा। यदि अभ्यर्थी महिला अथवा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग सदस्य हो तो उन्हें 125 रुपये ही लगेंगे। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य अभ्यर्थी को नामांकन शुल्क एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है। लेकिन उक्त पदों पर यदि अभ्यर्थी महिला, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के हैं तो उन्हें पांच सौ रुपये ही लगेगा। जबकि जिला परिषद के सदस्य के मामले में जो शुल्क निर्धारित किए गए हैं वह दो हजार का है। लेकिन इस पद पर भी यदि अभ्यर्थी महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के हैं तो उन्हें शुल्क के रूप में सिर्फ एक हजार रुपये का ही चालान देना होगा। नामांकन निर्देशन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।
प्रखंड में चुनाव की महत्वपूर्ण तिथि
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1.18 अक्टूबर- सूचना प्रकाशन
2.19 से 25 अक्टूबर- नामांकन
3.28 अक्टूबर-संवीक्षा
4. 30 अक्टूबर- नामांकन वापसी व चुनाव चिन्ह आवंटन
5. 15 नवंबर- मतदान
6. 17 व 18 नवंबर- मतगणना