पूर्णिया : अधिसूचना के सातवें दिन तक प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन

पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक सरगर्मी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और सफलता पूर्वक चुनाव को लेकर लगातार निर्देश भेज रहे हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 28 Aug 2021 06:38 PM (IST) Updated:Sat, 28 Aug 2021 06:38 PM (IST)
पूर्णिया : अधिसूचना के सातवें दिन तक प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन
पूर्णिया : अधिसूचना के सातवें दिन तक प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन

पूर्णिया। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक सरगर्मी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और सफलता पूर्वक चुनाव को लेकर लगातार निर्देश भेज रहे हैं। आयोग ने नामांकन शुल्क से लेकर प्रस्तावक, नामांकन के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सहित अन्य निर्देश जारी किए हैं। नामांकन की राशि, नामांकन के दौरान उम्मीदवार के लिए आवश्यक कागजात, अभ्यर्थी के प्रस्तावक आदि को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी राज कुमार ने बताया कि आयोग से मिले निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। नामांकन को लेकर आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है। उसी अनुरूप उम्मीदवारों का नामांकन कराया जाएगा।

कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में वाहन ले जाने की अनुमति नहीं

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राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन के लेकर जारी निर्देश में कहा है कि अधिसूचना के अगले दिन से सातवें दिन तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। यदि नामांकन के अंतिम दिन सार्वजनिक अवकाश होगा तो नामांकन की मियाद एक दिन बढ़ाई जा सकेगी। वहीं नामांकन दाखिल करने के दिन निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर चार बजे तक भरा जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक किया जाएगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि जिले में दूसरे चरण से पंचायत चुनाव शुरू होगा। उसको लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी है।

मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में नहीं होगा चुनाव प्रचार

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प्रत्याशी मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में न तो चुनाव प्रचार कर सकेंगे और न ही वोट मांग सकेंगे। किसी के घर की दीवार पर दीवार लेखन कराने या वहां पोस्टर लगाने के पूर्व गृह स्वामी से लिखित अनुमति लेनी होगी। चुनाव के लिए प्रत्याशी को कार्यालय खोलने की अनुमति होगी। लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

जिप उम्मीदवार को दो तो मुखिया को एक हजार लगेगा शुल्क

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आयोग के निर्देश के अनुसार जिला परिषद के सामान्य उम्मीदवार को दो हजार रुपए और आरक्षण कोटि के उम्मीदवार को एक हजार रुपए नामांकन शुल्क जमा करना होगा। जबकि पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं मुखिया के अनारक्षित कोटि के उम्मीदवार को एक हजार रुपए एवं आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को 500 रुपए नामांकन शुल्क लगेंगे। ग्राम पंचायत पंच एवं वार्ड सदस्य पद के अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपए एवं अनारक्षित उम्मीदवार को 125 रुपए नामांकन शुल्क देने होंगे। उम्मीदवार अपना नामांकन अधिकतम दो सेट में भर सकेंगे।

नामांकन पत्र के साथ देने होंगे ये कागजात

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नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थी को कागजात भी प्रस्तुत करने होंगे। उन्हें नाम निर्देशन शुल्क का चालान या नाजिर रशीद, कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक द्वारा जारी शपथ पत्र देना होगा। आरक्षित पद के उम्मीदवार को जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा।

मानदेय पर कार्यरत कर्मी नहीं बनेंगे प्रस्तावक

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पंचायत चुनाव में उम्मीदवार के प्रस्तावक के लिए भी आयोग ने अहर्ता निर्धारित किया है। आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता, शिक्षा विभाग के अधीन मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, शिक्षामित्र, न्यायमित्र, विकास मित्र, टोला सेवक, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षिक संस्थान में कार्यरत शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी, रसोईया, मानदेय पर कार्यरत कर्मी, गृहरक्षक, सरकारी वकील आदि अभ्यर्थी के प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं।

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