पूर्णिया में अब परिमार्जन पोर्टल पकड़ेगा जमाबंदी में गड़बड़ी, आनलाइन होगा निष्पादन

दाखिल खारिज के लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सरकार ने परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की है। जिले में अभी दाखिल खारिज के 12 सौ से अधिक मामले लंबित हैं।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Jul 2021 11:09 PM (IST) Updated:Wed, 21 Jul 2021 11:09 PM (IST)
पूर्णिया में अब परिमार्जन पोर्टल पकड़ेगा जमाबंदी में गड़बड़ी, आनलाइन होगा निष्पादन
पूर्णिया में अब परिमार्जन पोर्टल पकड़ेगा जमाबंदी में गड़बड़ी, आनलाइन होगा निष्पादन

पूर्णिया। दाखिल खारिज के लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सरकार ने परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की है। जिले में अभी दाखिल खारिज के 12 सौ से अधिक मामले लंबित हैं। परिमार्जन पोर्टल शुरू होने से उनके ऑनलाइन निष्पादन की प्रक्रिया तेज हो सकती है। बिना दौड़ भाग के लोग अपनी जमाबंदी की त्रुटि सुधार सकेंगे। इससे जमीन विवाद के मामले भी घटने की उम्मीद है। अपर समाहर्ता डी. प्रौज्जवल ने बताया कि सरकार ने दाखिल-खारिज के 90 फीसद मामलों के निष्पादन का निर्देश है। सभी सीओ को निर्दिष्ट समय के अंदर दाखिल-खारिज के निष्पादन का निर्देश दिया गया है। जमीन विवाद के मामले घटने की उम्मीद

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दाखिल-खारिज के लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सरकार ने परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की है। परिमार्जन पोर्टल शुरू होने से उनके ऑनलाइन निष्पादन की आस बढ़ी है। बिना दौड़ भाग के लोग अपनी जमाबंदी की त्रुटियां सुधार सकेंगे। जिससे जमीन विवाद के मामले घटने की उम्मीद है। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ इसकी मॉनीटरिग भी आसानी से की जा सकेगी। जमाबंदी में ज्यादा त्रुटि होने के कारण स्थानीय स्तर पर विवाद का संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए जमाबंदी में दर्ज गड़बड़ी में सुधार की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल से कोई भी रैयत जमाबंदी में गलितियों का सुधार करा सकते हैं। इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दाखिल-खारिज के पूर्व की जमाबंदियों में रैयत का नाम, खाता, खेसरा और रकबा में गलत इंट्री को सुधारा जा सकेगा। ऑन लाइन दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन के बाद खाता, खेसरा, रकबा में गड़बड़ियों में सुधार के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष अपील दायर करना होगा। दर्ज शिकायतों की जांच और सरकारी रिकार्ड से मिलान के बाद अंचल कार्यालय द्वारा सुधार किया जाएगा।

एक से डेढ़ माह में होगा मामले का निष्पादन

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परिमार्जन पोर्टल से जमीन की जमाबंदी के मामलों का निष्पादन एक से डेढ़ महीन के अंदर किया जा सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए पांच प्रकार के फॉर्म जारी किए हैं। उक्त आवेदन के साथ रैयती को दाखिल-खारिज का आदेश, लगान रसीद, रिविजन या कैडेस्टल नकशा अपलोड करना होगा। आवेदन के साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को एक नंबर मिलेगा। जिसके जरिए मामले ऑन लाइन ट्रैकिग की जा सकेगी।

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