हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दो को उम्रकैद

हत्या के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। पहला मामला रंजिश में गोली मारकर हत्या करने का है। वहीं दूसरा मामला दहेज हत्या से जुड़ा है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 25 Mar 2021 08:13 PM (IST) Updated:Thu, 25 Mar 2021 08:13 PM (IST)
हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दो को उम्रकैद
हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दो को उम्रकैद

पूर्णिया। हत्या के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। पहला मामला रंजिश में गोली मारकर हत्या करने का है। वहीं, दूसरा मामला दहेज हत्या से जुड़ा है।

बीकोठी थाना कांड संख्या 101/9 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आरसी मिश्रा ने अभियुक्त शंकर मंडल को उम्रकैद के साथ 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। घटना 15 अगस्त 2009 की है। शंकर मंडल ने देवानंद मंडल को रॉड से सिर पर वार किया था। इसके बाद सीने में गोली मारकर हत्या कर दी थी। देवानंद मंडल की पत्नी श्रद्धा देवी ने मामले में केस दर्ज कराया था। पूर्व में अभियुक्त के भाई मनोज मंडल को सजा हो चुकी है। इस वाद के अपर लोक अभियोजक राहुल राजा ने बताया कि इस मामले में कुल तेरह गवाहियां न्यायालय में दर्ज कराई गई है।

दूसरा मामला दहेज हत्या का है। इसमें हत्यारे पति इमरान को उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। यह सजा अपर जिला जज चतुर्थ ने सत्रवाद संख्या 285-18 डगरूआ थाना कांड संख्या 19-16 के तहत गुरुवार को सुनाई है। मामले में नियामत अली ने केस दर्ज कराया था। इस वाद के अपर लोक अभियोजक राहुल राज ने बताया कि सूचक के पुत्री की शादी गांव के ही इमरान के साथ वर्ष 2012 में हुई थी। शादी के दो वर्ष बाद पुत्री हुई। ससुराल वालों दहेज की मांग करने लगे। पंचायती के बाद पुत्री ससुराल गई। वहां उसके साथ मारपीट होने लगी। एक दिन चावल में जहर खिलाने का प्रयास किया गया। इसके बाद वह मायके चली आई। नौ फरवरी 2016 को पुत्री साग तोड़ने खेत गई। इसके बाद लौटकर नहीं आई। मां की नजर इमरान पर पड़ी तो हल्ला करते हुए मकई खेत गई। वहां उनकी पुत्री मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके गले पर काला निशान था।

chat bot
आपका साथी