पंचायत चुनाव में निजी जमीन व दीवारों पर चिपकाया पोस्टर तो होगा एफआइआर

पूर्णिया। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर लगातार गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन भी निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरी तैयारी में लगा है। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के अनुसार कोई भी उम्मीदवार किसी व्यक्ति की निजी भूमि भवन परिसर दीवार का उपयोग झंडा टांगने पोस्टर चिपकाने व नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए नहीं कर सकेंगे।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 27 Jul 2021 12:08 AM (IST) Updated:Tue, 27 Jul 2021 12:08 AM (IST)
पंचायत चुनाव में निजी जमीन व दीवारों पर चिपकाया पोस्टर तो होगा एफआइआर
पंचायत चुनाव में निजी जमीन व दीवारों पर चिपकाया पोस्टर तो होगा एफआइआर

पूर्णिया। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर लगातार गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन भी निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरी तैयारी में लगा है। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के अनुसार कोई भी उम्मीदवार किसी व्यक्ति की निजी भूमि, भवन परिसर, दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने व नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए नहीं कर सकेंगे। यदि ऐसा पाया गया तो उनके साथ उनके समर्थक तथा कार्यकर्ता पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि अभ्यर्थी अपने आवास, कार्यालय, प्रचार वाहन पर चुनाव प्रचार के लिए बैनर पोस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं एवं चुनाव प्रचार के लिए कार्यालय खोल सकते हैं। लेकिन इसकी सूचना उन्हें निर्वाची पदाधिकारी को देनी होगी। जिसमें यह बताएंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर अवस्थित है। अनुमति मिलने पर हीं चुनाव कार्यालय कार्य कर सकेगा।

चुनाव के लिए 6926 इवीएम की है जरूरत जिले के 230 पंचायतों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए 6618 बीयू और 6926 सीयू की जरूरत है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर केरल के पलक्कड़ और एर्नाकुलम जिले से बीयू और सीयू मंगाई गई है। वहीं केरल से आए बीयू और सीयू की बारकोडिग का काम शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी बारकोडिग का काम पूरा कर लिया जाएगा। बारकोडिग का काम पूरा होने के बाद सभी बीयू व सीयू के एफएलसी का काम किया जाएगा।

नियमों के उल्लंघन पर होगा केस दर्ज चुनाव के दौरान कार्यालय इत्यादि खोलने में होने वाला खर्च निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश के दायरे में होगा। इसके अलावे यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर को दूसरे उम्मीदवार या उनके समर्थकों के द्वारा या उनके चुनाव क्षेत्र के कार्यकर्ता नहीं हटाएंगे। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

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