शहरी क्षेत्रों में आज से सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

पूर्णिया। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है परंतु स्थिति अभ

By JagranEdited By: Publish:Fri, 14 May 2021 08:27 PM (IST) Updated:Fri, 14 May 2021 08:27 PM (IST)
शहरी क्षेत्रों में आज से सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
शहरी क्षेत्रों में आज से सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

पूर्णिया। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है परंतु स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है जिस कारण सरकार ने लॉकडाउन को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही नई गाइडलाइन में कुछ और संशोधन किया है। अब 25 मई तक दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। पहले यह समय सात से 11 बजे तक निर्धारित था। साथ ही शादी व श्राद्ध समारोहों में अब 20 लोग ही भाग ले सकेंगे, पहले यह संख्या 50 तक थी। सरकार के निर्देश के बाद जिलाधिकारी राहुल कुमार ने अधिकारियों को गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। सभी कार्यालय रहेंगे बंद

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जिले में सभी वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि बंद रहेंगे तथा वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान नगर मिगम एवं सभी प्रखंडों में आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व की तरह लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं जैसे जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार व डाक विभाग से संबंधित सभी कार्यालय अपने नियत समय से कार्य करेंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित ), उनके निर्माण व वितरण ईकाइयां सरकारी व निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। अनावश्यक रूप से आवागमन करने वालों पर होगी कार्रवाई जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थानों एवं सड़कों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसद यात्रियों को ले जा सकेंगे। अपवाद को छोड़कर वाहन परिचालन पर जुर्माना वसूला जाएगा। इस दौरान जिला कंट्रोल रूम 06454- 242319 पर कार्यरत रहेगा। रेस्टोरेंट कर सकेंगे होम डिलिवरी जिलाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज, कोचिग संस्थान, ट्रेनिग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान पूर्व की तरह से बंद रहेंगे। इस अवधि में विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली लाएगी। वहीं रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह ़के 9 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। तीन दिन पूर्व लेनी होगी शादी समारोह की अनुमति जिलाधिकारी ने कहा कि 25 मई तक सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल, क्लब, स्विमिग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के सरकारी या गैर सरकारी आयोजनों पर रोक रहेगी। विवाह व श्राद्ध समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। शादी समारोह से संबंधित सूचना तीन दिनों पूर्व स्थानीय थाने को देनी होगी।

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