अनियमितता को लेकर 11 खाद-बीज विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित
जिले के 11 खाद बीज खाद विक्रेताओं ने की फर्जी किसान के नाम पर 159.39 एमटी खाद की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर डीएओ ने सभी संचालकों को 3 दिन के अंदर भंडार पंजी बिक्री पंजी और जीएसटी रिटर्न के साथ स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। जिला कृषि पदाधिकारी शंकर कुमार झा ने बताया कि कृषि निदेशक बिहार को वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिना आधार के उर्वरकों का लेन देन के अलावा पीओएस मशीन में फर्जी किसानों के नाम पर खाद बिक्री करने वाले की सूची उपलब्ध करवाते हुए उनके लायसेंस को निलंबित करने के साथ-साथ रद्द करने का भी निर्देश दिया है।
पूर्णिया। जिले के 11 खाद बीज खाद विक्रेताओं ने की फर्जी किसान के नाम पर 159.39 एमटी खाद की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर डीएओ ने सभी संचालकों को 3 दिन के अंदर भंडार पंजी, बिक्री पंजी और जीएसटी रिटर्न के साथ स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। जिला कृषि पदाधिकारी शंकर कुमार झा ने बताया कि कृषि निदेशक बिहार को वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिना आधार के उर्वरकों का लेन देन के अलावा पीओएस मशीन में फर्जी किसानों के नाम पर खाद बिक्री करने वाले की सूची उपलब्ध करवाते हुए उनके लायसेंस को निलंबित करने के साथ-साथ रद्द करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि कृषि निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार गुलाबबाग स्थित मानसी ट्रेडिग के द्वारा 6.845 एमटी, पूर्णिया पूर्व के महेंद्रपुर स्थित मे. कुंदन फर्टिलाइजर के द्वारा 7.2 एमटी, डगरुआ के मे. हसीब खाद बीज भंडार के द्वारा फर्जी किसान के नाम पर 7.25 एमटी, बैसा प्रखंड के मे.जनता फर्टिलाइजर के द्वारा 24.795 एमटी,श्रीनगर के जगैली स्थित मे. कोशी खाद बीज भंडार के द्वारा 16.995एमटी, जानकीनगर के मे. कृषि सेवा केंद्र का द्वारा 18 एमटी, रुपौली प्रखंड के बिरौली बाजार स्थित मे. जफीर ट्रेडर्स के द्वारा 38.295 एमटी, केनगर प्रखंड के चंपानगर स्थित मे. मां खाद बीज भंडार के द्वारा 18.160एमटी, भवानीपुर के अकबरपुर बाजार स्थित मे. गायत्री किसान सेवा केंद्र के द्वारा 6.2एमटी, भवानीपुर बाजार के ही मे.जय भवानी इंटरप्राइजेज के द्वारा 7.25 एमटी,कसबा प्रखंड के बैतोना स्थित मे. हाजी खाद बीज भंडार के द्वारा 8.4 एमटी उर्वरक की बिक्री किसानों के फर्जी नामों का उपयोग कर किया गया है। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन है। कृषि निदेशक के आदेश के अनुसार सभी प्रतिष्ठानों का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए सभी संचालकों को 3 दिन के अंदर भंडार पंजी, बिक्री पंजी और जीएसटी रिटर्न एवं अन्य साक्ष्य के साथ स्पष्टीकरण देने का दिया निर्देश दिया है। निर्धारित समय पर अगर प्रतिष्ठान संचालकों के द्वारा जवाब नहीं दिया जाता है तो लायसेंस को रद्द करते हुए आगे की कार्रवाई की जायेगी।