पूर्णिया में निजी जांच घरों में कोरोना जांच शुल्क कम होने से मिलेगी राहत

बिहार सरकार ने अपने राज्य के वैसे निवासियों के लिए राहत दी है जो निजी जांचघरों में कोरोना जांच कराना चाहते हैं।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 03 Dec 2020 11:38 PM (IST) Updated:Thu, 03 Dec 2020 11:38 PM (IST)
पूर्णिया में निजी जांच घरों में कोरोना जांच शुल्क कम होने से मिलेगी राहत
पूर्णिया में निजी जांच घरों में कोरोना जांच शुल्क कम होने से मिलेगी राहत

पूर्णिया। बिहार सरकार ने अपने राज्य के वैसे निवासियों के लिए राहत दी है, जो निजी जांचघरों में कोरोना जांच कराना चाहते हैं। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने निजी जांच घरों में कोविड-19 जांच की अधिकतम राशि 1500 रुपये से घटाकर मात्र 800 रुपये कर दी है। मालूम हो कि आरटीपीसीआर किट और वीटीएम किट की कीमतों में काफी कमी आई है। जिसके बाद अब बिहार में भी निजी जांच घरों में जांच की कीमतों में कमी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य व पारा मेडिकल के निदेशक प्रमुख ने एक पत्र जारी कर राज्य के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री व आप्त सचिव के अलावा राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त व जिलाधिकारियों को नए मूल्यों का निर्धारण करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं।

रैपिड एंटीजन किट का मूल्य पहले से किया गया कम:

सिविल सर्जन डॉ. उमेश शर्मा ने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा कोविड-19 वायरस के परीक्षण की अनुमति निजी क्षेत्र की जांच प्रयोगशाला को प्रदान किये जाने के आलोक में बिहार राज्य में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओ को आरटी -पीसीआर की विधि से 1500 रुपये प्रति जांच की दर से परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई थी। अन्य राज्यों में निर्धारित शुल्क में कमी को देखते हुए बिहार में भी 800 रुपये प्रति जांच करने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं, मरीज के निवास स्थान से सैंपल लिए जाने के लिए पूर्व में निर्धारित 300 रुपये की राशि को यथावत है। रैपिड एंटीजेन किट का मूल्य भी पहले से कम कर दिया गया है। रैपिड एंटीजेन किट पर जांच का निर्धारित मूल्य 250 रुपये कर दिया गया है। जांच के बाद आइसीएमआर के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। जांच से संबंधित सूचना या जानकारी राज्य के सर्विलांस अधिकारी को देनी होगी। जांच के बाद कोविड-19 से संक्रमित रोगी के मिलने पर तत्काल सूचना सिविल सर्जन को देना होगा। इसके साथ ही शाम पांच बजे तक राज्य मुख्यालय को भी इससे अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। ज्यादा कीमत लेकर जांच की सूचना मिलने पर होगी कार्रवाई :

सिविल सर्जन डॉ. शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोविड-19 संक्रमण की जांच में अगर किसी निजी जांच घरों के द्वारा 800 रुपये से ज्यादा लिया जाता और इसकी शिकायत मिलती है तो एपिडेमिक डिजीज अधिनियम एक्ट-1897 एवं बिहार महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके तहत उचित कानूनी कार्यवाई भी की जा सकती है।

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