Bihar: जहां नहीं होंगे मुखिया और उप मुखिया, वहां चुनाव से तय होंगे परामर्शी समिति के अध्यक्ष

पंचायतों में कामकाज प्रमुख और उप प्रमुख से वंचित पंचायत समिति के उम्रदराज सदस्य को मिलेगी यह जिम्मेदारी जिला परिषद के लिए भी यही व्यवस्था। बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव में विलंब को लेकर बनाई है परामर्शी समिति।

By Vyas ChandraEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 11:52 AM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 12:05 PM (IST)
Bihar: जहां नहीं होंगे मुखिया और उप मुखिया, वहां चुनाव से तय होंगे परामर्शी समिति के अध्यक्ष
पंचायतों में परामर्शी समिति के अध्‍यक्ष का चुनाव। प्रतीकात्‍मक फोटो

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार की त्रिस्तरीय पंचायतों में परामर्शी समितियों में अध्यक्षों के रिक्त पदों को लेकर सरकार ने नए सिरे से आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। ऐसी ग्राम पंचायत, जहां किसी कारणवश मुखिया और उप मुखिया दोनों नहीं हैं, वहां परामर्शी समिति के अध्यक्ष पद के लिए वार्ड सदस्यों के बीच चुनाव कराया जाएगा। सर्वाधिक मत हासिल करने वाले वार्ड सदस्य को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। चुनाव कराने की जिम्मेदारी प्रखंड कार्यपालक पदाधिकारियों (बीडीओ) को दी गई है। 

अपर मुख्‍य सचिव ने जारी किया आदेश 

पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। अहम यह है कि कार्यपालक पदाधिकारियों से दो टूक कहा गया है कि वे वार्ड सदस्यों के बीच चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। सरपंच और उप सरपंच के पद रिक्त रहने की स्थिति में वार्ड पंचों के बीच चुनाव कराएगा जाएगा।

तब सबसे वरिष्‍ठ सदस्‍य को दी जाएगी अध्‍यक्ष की जिम्‍मेदारी 

पंचायत समिति में प्रमुख और उप प्रमुख दोनों पद रिक्त रहने की स्थिति में उम्र में सबसे वरिष्ठ सदस्य को परामर्शी समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। किसी कारणवश अगर उम्र में सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने से इन्कार करता है तो दूसरे वरिष्ठ सदस्य को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दो वरिष्ठ सदस्यों की उम्र समान होने की स्थिति में लाटरी के माध्यम से अध्यक्ष पद के लिए चयन किया जाएगा।

जिला परिषद में भी होगी इसी तरह की व्‍यवस्‍था 

इसी तरह की व्यवस्था जिला परिषद में परामर्शी समिति अध्यक्ष पद के लिए लागू होगी। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों, उप विकास आयुक्तों, कार्यपालक पदाधिकारियों और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। विभाग ने पत्र में तमाम बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। 

अपर मुख्‍य सचिव के आदेश से सारी स्थिति स्‍पष्‍ट हो गई है। 

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