बिहार विधानसभा में सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति का उठा मामला, मंत्री ने दिया ये जवाब

government employees promotion Bihar विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान सूबे के बीस हजार सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति बाधित होने का मामला उठा। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में इसको लेकर जवाब दिया।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Mon, 01 Mar 2021 09:59 PM (IST) Updated:Mon, 01 Mar 2021 09:59 PM (IST)
बिहार विधानसभा में सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति का उठा मामला, मंत्री ने दिया ये जवाब
सदन में सोमवार को सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर सवाल उठा। प्रतीकात्मक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटनाः विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान सूबे के बीस हजार सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति बाधित होने का मामला उठा। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन को यह जानकारी दी कि न्यायालय के आदेश की वजह से प्रोन्नति के मामले पर अभी निर्णय नहीं लिया जा रहा।

बीस हजार से अधिक मामले में प्रोन्नति बाधित

राजकुमार सिंह ने यह सवाल उठाया था। उन्होंने यह प्रश्न रखा कि राज्यकर्मियों के प्रोन्नति योग्य सभी बीस हजार से अधिक मामले में प्रोन्नति बाधित है। इस वजह से राज्यकर्मियों को आर्थिक क्षति तो हो ही रही साथ में राज्य सरकार के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 

राज्याधीन सेवाओं में दी जा रही प्रोन्नति

प्रभारी मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के आधार पर राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति दी जा रही थी। अप्रैल 2019 में उच्च न्यायालय के आदेश से इस पर रोक लग गयी। इसके बाग सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। इस वजह से प्रोन्नति बाधित है। राजद के आलोक मेहता ने भी इस प्रश्न के उत्तर में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार न्यायालय से जुड़े दस्तावेज को सदन के पटल पर रखे। बता दें कि बिहार में राज्यकर्मियों के प्रोन्नति योग्य सभी बीस हजार से अधिक मामले में प्रोन्नति बाधित है। इसी को लेकर राजकुमार सिंह ने यह सवाल उठाया था कि प्रोन्नति न होने की वजह से राज्यकर्मियों को आर्थिक क्षति तो हो ही रही साथ में राज्य सरकार के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन को यह जानकारी दी कि न्यायालय के आदेश की वजह से प्रोन्नति के मामले पर अभी निर्णय नहीं लिया जा रहा।

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