महाराष्ट्र, पंजाब व केरल से बिहार आने वाले विमान यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य
महाराष्ट्र पंजाब व केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण पटना जिला प्रशासन ने विमान यात्रियों के लिए नया आदेश जारी किया है। इन शहरों के विमान यात्रियों को अब यात्रा के 72 घंटे पहले तक का आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट लेकर ही आना होगा।
पटना, जागरण संवाददाता। महाराष्ट्र, पंजाब व केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने विमान यात्रियों के लिए नया आदेश जारी किया है। दोनों राज्यों के विभिन्न शहरों से आने वाले विमान यात्रियों को अब अपने यात्रा के 72 घंटे पहले तक का आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट लेकर ही आना होगा। रिपोर्ट नहीं रहने के स्थिति में ऐसे यात्रियों को एयरपोर्ट से ही क्वारंटाइन सेंटर पर दस दिनों के लिए भेज दिया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी डा.चन्द्रशेखर सिंह ने आदेश जारी कर कोरोना गाइड लाइन को और भी सख्त करने की कोशिश की है ताकि बिहार में संक्रमित यात्रियों के प्रवेश को कम से कम किया जाए।
विमानन कंपनियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
इस संबंध में एयरपोर्ट निदेशक बीसीएच नेगी ने बताया कि राजधानी पटना समेत तमाम शहरों में संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर जांच की व्यवस्था तो की गई है परंतु अत्यधिक भीड़ बढ़ने और जगह की कमी रहने काफी परेशानी हाेने लगी है। ऐसे में सारे यात्रियों का कोरोना संक्रमण जांच संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र, पंजाब व केरल से आने वाले तमाम विमान यात्रियों को यात्रा के 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में सभी विमानन कंपनियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिया गया है। यात्रियों को भी कहा जा रहा है कि वे अपनी यात्रा के बाद दस दिनों तक होम क्वारंटाइन में ही रहें।