राजद विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर ने विधायक की बीमारी का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई थी। जिसे एकलपीठ ने खारिज कर दिया।
राज्य ब्यूरो, पटना: पटना हाईकोर्ट ने एके -47 राइफल एवं विस्फोटक सामग्री रखने के आरोप में जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर ने विधायक की बीमारी का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई थी। जिसे एकलपीठ ने खारिज कर दिया। राज्य सरकार की ओर से इस मामले के विशेष सहायक लोक अभियोजक अजय कुमार मिश्रा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एकलपीठ को बताया कि निचली अदालत में गवाही पूरी हो चुकी है और आरोपी को अपना पक्ष रखने के लिए अदालत बार- बार बुला रही है लेकिन आरोपी, अपनी बीमारी का हवाला देते हुए अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपित विधायक इस कानूनी प्रक्रिया के पालन में कोर्ट से सहयोग नही कर रहे हैं। बताते चलें कि आर्म्स एक्ट एवम विस्फोटक निषिद्ध कानून के मामले में मोकामा विधायक दो साल से अधिक जेल में हैं।
बता दें कि लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मोकामा विधायक अनंत सिंह पिछले दो साल से जेल में बंद हैं। इस दौरान वह कई बार स्वास्थ्य के हवाला कोर्ट को दे चुके हैं। पैतृक गांव लदमा स्थित घर से एके 47, 26 गोलियां और दो हैंडग्रेनेड बरामदगी मामले में विधायक जेल में हैं। अनंत सिंह के पैतृक घर पर छापेमारी हुई थी। इसमें एके 47, 26 गोलियां मिली थीं। बाढ़ के एसएचओ ने सूचना मिलने पर विधायक के आवास पर छापेमारी की थी। विधायक मामले में खुद को फंसाने का आरोप पुलिस पर लगा चुके हैं। गौरतलब है कि इसके पहले भी पीएमएलए कोर्ट में अनंत सिंह की गवाही नहीं हो पाई थी। अदालत के पूछने पर अनंत सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया था। विधायक ने स्वास्थ्य खराब होने के कारण बोलने में असमर्थता जताई, जिसके बाद सुनवाई टाल दी गई थी।