अग्रणी होम्स पर रेरा ने लगाया हजार रुपये रोज का जुर्माना, आइओबी नगर अशोका प्रोजेक्ट से जुड़ा है मामला
रेरा ने अग्रणी होम्स के प्रोजेक्ट आइओबी नगर और अग्रणी अशोका की सुनवाई करते हुए कंपनी को जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया था। रेरा के निर्देश के बावजूद अग्रणी होम्स के आइओबी नगर जे ब्लाक का काम निश्चित समय-सीमा में पूरा नहीं हुआ।
राज्य ब्यूरो, पटना : रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने अग्रणी होम्स के प्रोजेक्ट आइओबी नगर और अग्रणी अशोका की सुनवाई करते हुए कंपनी को जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया था। रेरा के निर्देश के बावजूद अग्रणी होम्स के आइओबी नगर जे ब्लाक का काम निश्चित समय-सीमा में पूरा नहीं हुआ। इस कारण कंपनी पर एक हजार रुपये रोजाना का जुर्माना लगाया गया है।
आठ नवंबर, 2020 से वसूली जाएगी जुर्माने की राशि
आठ नवंबर, 2020 से 10 अप्रैल, 2021 तक दिनों की गिनती कर जुर्माने की राशि वसूली जाएगी। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं कराने पर भी स्पष्टीकरण भी पूछा गया है। रेरा की ओर से अध्यक्ष नवीन वर्मा, सदस्य आरबी सिन्हा व नुपूर बनर्जी की बेंच ने यह निर्णय सुनाया। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी।
एक माह के अंदर काम पूरा करने का निर्देश
इसके अलावा रेरा ने कंपनी के आइओबी नगर, डी ब्लाक की सुनवाई करते हुए एक माह के अंदर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं अग्रणी अशोक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दो माह की समय-सीमा दी गई है। इस समय-सीमा में काम पूरा नहीं करने पर पांच हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है। रेरा ने दोनों ही प्रोजेक्ट के फ्लैट मालिकों को भी कम से कम 90 फीसद राशि का भुगतान करने को कहा है, ताकि कंपनी निर्माण कार्य पूरा कर सके। कंपनी पर भरोसे की कमी को देखते हुए रेरा ने प्रोजेक्ट से जुड़ा चेक और डिमांड ड्राफ्ट रेरा के पास जमा कराने की पेशकश भी रखी है। कामकाज पूरा हुआ या नहीं, इसकी जांच के लिए विशेष टीम निरीक्षण कर रेरा को रिपोर्ट देगी।