बिहारः एक जून से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी व युवा उद्यमी योजना शुरू करने की तैयारी, जानें क्या होगा फायदा

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एक जून से आरंभ किए जाने की तैयारी है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इन योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जाने तथा उसे निष्पादित किए जाने को ले पोर्टल बनाए जाने का काम पूरा हो गया है।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Mon, 17 May 2021 06:11 AM (IST) Updated:Mon, 17 May 2021 06:11 AM (IST)
बिहारः एक जून से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी व युवा उद्यमी योजना शुरू करने की तैयारी, जानें क्या होगा फायदा
बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन। जागरण आर्काइव।

राज्य ब्यूरो, पटना: सात निश्चय-2 के तहत मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एक जून से आरंभ किए जाने की तैयारी है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने रविवार का कहा कि इन योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जाने तथा उसे निष्पादित किए जाने को ले पोर्टल बनाए जाने का काम पूरा हो गया है। पहले से चल रही मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजनाओं के तहत भी नए सिरे से आवेदन मंगाए जाएंगे। 

महिलाओं को दिया जाएगा लोन
उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत चयनित महिला को उद्योग लगाने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, जो अधिकतम पांच लाख रुपये होगा, ऋण के रूप में मिलेगा। इस पर ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अधिकतम पांच लाख रुपये का अनुदान भी मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को उद्योग लगाने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, जो अधिकतम पांच लाख रुपये तक होगा, अनुदान तथा अधिकतम पांच लाख या फिर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाएगा। इस पर एक प्रतिशत का ब्याज लिया जाएगा। 

चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से होगी पारदर्शी  


उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि अगले महीने की एक तारीख से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लाभुकों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। यह सुनिश्चत किया जाएगा कि चयन प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरा किए जाने के साथ लाभुकों को सहायता राशि अविलंब उपलब्ध कराई जाए। बता दें कि इस योजना से महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए लाभ होगा। महिला उद्यमी योजना के तहत इस योजना के अंतर्गत चयनित महिला को उद्योग लगाने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, जो अधिकतम पांच लाख रुपये होगा, ऋण के रूप में मिलेगा। इस पर ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 
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