महिला ने पति के सामने ही पकड़ लिया प्रेमी का हाथ, पटना पुलिस से बोली- मैं नहीं बदलूंगी अपना फैसला

Patna News दानापुर थाने में शनिवार को अजीब नजारा दिखे। एक महिला से उसके तीन बच्‍चे और पति घर चलने के लिए मनुहार करते रहे गिड़गिड़ाते रहे। पुलिस ने भी अपने स्‍तर से समझाने की कोशिश की। लेकिन महिला ने अपने बच्‍चों की एक नहीं सुनी।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Mon, 25 Oct 2021 11:56 AM (IST) Updated:Mon, 25 Oct 2021 11:56 AM (IST)
महिला ने पति के सामने ही पकड़ लिया प्रेमी का हाथ, पटना पुलिस से बोली- मैं नहीं बदलूंगी अपना फैसला
पटना के दानापुर में सामने आई अजीब घटना। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

दानापुर (पटना), संवाद सूत्र। Patna News: दानापुर थाने में शनिवार को अजीब नजारा दिखे। एक महिला से उसके तीन बच्‍चे और पति घर चलने के लिए मनुहार करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। पुलिस ने भी अपने स्‍तर से समझाने की कोशिश की। लेकिन, महिला ने अपने बच्‍चों की एक नहीं सुनी। वह अपने पति के घर किसी हाल में नहीं जाना चाहती थी। बच्‍चों के लिए भी महिला फिक्रमंद नहीं दिखी। आखिरकार पुलिस थाने में ही फैसला हुआ और महिला अपने प्रेमी के साथ उसके घर चली गई। महिला ने दावा किया कि उसने अपने प्रेमी से शादी कर ली है। उसने पुलिस को एक दस्‍तावेज भी दिखाया, जिसे देखने के बाद पुलिस ने उसे प्रेमी के साथ जाने दिया।

अगमकुआं के रहने वाले शख्‍स के साथ हुई यह घटना

बताया जाता है कि अगमकुआं थाना क्षेत्र के रहने वाले एक शख्‍स की पत्नी ने पारिवारिक विवाद के बाद बाइपास थाना क्षेत्र के गौतम कुमार के साथ शादी कर ली। गौतम की उम्र महिला से काफी कम है। महिला ने बताया कि शादी करने के बाद बाद उसने न्यायालय में पहुंच कर शपथ पत्र भी बनवाया। महिला को पहले से तीन बच्चे हैं। पत्नी द्वारा न्यायालय में शादी करने जाने की जानकारी पर पीड़‍ित शख्‍स अपने बच्चों को साथ लेकर दानापुर पहुंचा।

पुलिस अधिकारी बोले- शपथ पत्र दिखाकर प्रेमी के साथ चली गई महिला

दानापुर पहुंचने के बाद बच्चे एवं पति महिला को मनाने में लगे रहे। बच्चे मां की हाथ पकड़ कर वापस चलने की बाते कर रोते रहे, पर मां की ममता नहीं पिघली और वो दूसरे पति गौतम के साथ चली गई। दानापुर के अपर थानाध्यक्ष डी एन सिंह ने बताया कि तीन की बच्चों की मां ने पहले पति को छोड़ कर दूसरे से शादी रचाने की बात कहते हुए शपथ दिखा कर दूसरे पति के साथ चली गयी।

कानूनी तौर पर ऐसी शादी मान्‍य नहीं

पटना हाई कोर्ट के अधिवक्‍ता तारा कांत ऋषि ने बताया कि हिंदू विवाह अधिनियम में एक से अधिक शादी का प्रावधान नहीं है। कोई भी हिंदू महिला या पुरुष दूसरी शादी तभी कर सकता है, जब उसका पहली शादी से तलाक हो चुका हो या उसकी पहली शादी वाला साथी गुजर चुका हो। पहली पत्‍नी या पहले पति के रहते कोई भी हिंदू दूसरी शादी नहीं कर सकता है। उन्‍होंने यह भी कहा कि शादी के शपथ पत्र की वैधता कानूनी स्‍तर पर बहुत अधिक नहीं है।

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