पाटलिपुत्र कॉलोनी में आइसीआइसीआइ बैंक को शिफ्ट करने का आदेश, रेरा ने भेजा है नोटिस
रेरा का एक्शन पाटलिपुत्र के अर्धनिर्मित भवन से हटेगा बैंक रेरा के निर्देश के बाद डेढ़ साल से बैंक नहीं देर रहा था किराया अधूरे भवन में बैंक चलाने पर रेरा ने जताया है एतराज बिल्डर और जमीन मालिक के बीच चल रहा विवाद
पटना, राज्य ब्यूरो। Patna News: बिहार में रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने गैरकानूनी निर्माण और भवनों के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे मामलों में रेरा अब कोई भी रियायत देने के मूड में नहीं है। इस कड़ी में रेरा ने पाटलिपुत्र कॉलोनी में अल्पना मार्केट के पास अर्धनिर्मित बैंक में चल रही आइसीआइसीआइ बैंक की शाखा को हटाने के लिए कहा है। उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है। रेरा के इस फैसले से कई बिल्डरों में हड़कंप मचा है।
मकान मालिक को भी भेजा है नोटिस
रेरा की नोटिस के बाद बैंक ने 31 जनवरी तक भवन से बैंक शाखा हटाने की बात कही है। इसके अलावा रेरा ने अर्धनिर्मित इमारत का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर मकानमालिक को भी नोटिस भेजा है। इस मामले में उस पर भी कार्रवाई होगी।
बिल्डर और जमीन मालिक के बीच विवाद
रेरा से मिली जानकारी के अनुसार अल्पना मार्केट के पास बनी यह पांच मंजिला इमारत बिल्डर और जमीन मालिक के विवाद के कारण अधूरी ही रह गई। निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही मालिक ने बैंक को नीचे का फ्लोर किराये पर दे दिया। रेरा ने इसको लेकर बैंक और मकान मालिक दोनों को नोटिस भेजी।
डेढ़ साल एक रुपया नहीं मिला किराया
नोटिस के बाद रेरा की ओर से निर्माण कार्य पूरा होने का सर्टिफिकेट मांगा गया मगर वह उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद रेरा ने करीब डेढ़ साल पहले बैंक को निर्देश दिया कि वह इसका किराया न दे। जानकारी के अनुसार, पिछले डेढ़ साल से बैंक की ओर से कोई किराया नहीं दिया गया है।
रेरा कार्यालय में जमा हो सकता बकाया किराया
रेरा सूत्रों के अनुसार, जल्द ही बैंक को बकाया किराया रेरा कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा मकान मालिक को भी अग्रतर कार्रवाई के लिए नोटिस देकर बुलाया जाएगा।