Road Safety Awareness: प्रदूषण जांच और रोड परमिट के लिए जिला प्रशासन ने दी अंतिम चेतावनी
Road Safety Awareness Week राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत फिलहाल विभाग का अधिक ध्यान लोगों को जागरूक करने पर ही है लेकिन -29 जनवरी के बाद ऐसे वाहन मालिकों को भरना होगा भारी जुर्माना प्रशासन ने दे दी है चेतावनी
बक्सर, जागरण संवाददाता। Road Safety Awareness Week: बिहार के बक्सर जिले में चलाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान एक तरफ जहां आम लोगों को सुरक्षित जल जीवन एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किए जाने हेतु विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है वहीं, प्रदूषण जांच नहीं कराने वाले तथा बिना परमिट के वाहनों का परिचालन करने वाले वाहन स्वामियों से भारी जुर्माना वसूलने की तैयारी है।
10 हजार रुपये देना पड़ेगा जुर्माना
इस संबंध में सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सह जिलाधिकारी अमन समीर ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि जो वाहन मालिक 29 जनवरी तक अपने वाहनों का प्रदूषण जांच नहीं कराते अथवा व्यावसायिक वाहनों का परमिट नहीं बनवाते ऐसे वाहन मालिकों से प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण 10 हजार रुपये तथा परमिट नहीं होने पर भी 10 हजार रुपये वसूले जाएंगे।
व्यावसायिक वाहनों पर कसेगा शिकंजा
इस आशय की जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों के स्वामी प्रदूषण जांच में रुचि नहीं दिखा रहे। उनके द्वारा स्वास्थ्य में प्रदूषण जांच नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अंतर्गत उन से 10 हज़ार रुपये जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी वहीं, ससमय वाहनों का परमिट नहीं बनाने वाले व्यवसायिक वाहनों के स्वामियों से भी 10 हज़ार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। जिलाधिकारी के इस आदेश के बाद विशेष रूप से व्यावसायिक वाहन मालिकों के बीच हड़कम्प मचा हुआ है।
प्रदूषण प्रमाणपत्र के मामले में काफी लापरवाह हैं लोग
पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे चुनिंदा शहरों को छोड़ दें तो ज्यादातर वाहन मालिक प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में काफी लापरवाह हैं। बक्सर में ज्यादातर निजी वाहन चालकों के पास प्रदूषण का एनओसी नहीं है। केवल लंबी दूरी पर निकलने वाले वाहन चालक ही इसके लिए फिक्रमंद रहते हैं।