होल्डिंग टैक्‍स को 15 फीसद बढ़ाने की तैयारी में नगर निगम, सांसद के जोरदार विरोध का असर नहीं

होल्डिंग टैक्स में पंद्रह फीसद होगी वृद्धि सांसद के विरोध के बाद भी पटना नगर निगम बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित सांसद के विरोध पर गोबर फेंकने वालों पर जुर्माने का प्रस्ताव स्थगित बैठक छोड़ निकले सांसद

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Fri, 22 Jan 2021 09:47 AM (IST) Updated:Fri, 22 Jan 2021 09:47 AM (IST)
होल्डिंग टैक्‍स को 15 फीसद बढ़ाने की तैयारी में नगर निगम, सांसद के जोरदार विरोध का असर नहीं
नगर निगम के इस फैसले का आम पर पड़ेगा सीधा असर। जागरण

पटना, जागरण संवाददाता। New Rate of Holding Tax in Patna: पटना नगर निगम बोर्ड (Patna Municipal Corporation) की बैठक में गुरुवार को होल्डिंग टैक्स (Holding Tax in Patna) में 15 फीसद वृद्धि का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। प्रस्ताव का पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव (Patliputra MP Ramkripal Yadav) के विरोध के बाद भी बोर्ड अड़ा रहा। इस कारण सांसद बैठक का बहिष्कार कर निकल गए। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने स्पष्ट किया कि होल्डिंग टैक्स की एनुअल रेंटल वैल्यू में वृद्धि का प्रस्ताव है। आम जन पर तीन फीसद भार ही पड़ेगा।

सांसद के विरोध के बाद पशुपालकों पर जुर्माने का प्रस्‍ताव स्‍थगित

इसके पहले सांसद के विरोध पर पशुपालकों पर लगने वाले जुर्माने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। जीविका दीदी को दुकान आवंटन के प्रस्ताव को सांसद के समर्थन के बाद भी संलेख के अभाव में सर्वसम्मति से स्थगित कर दिया गया।

होल्डिंग टैक्‍स बढ़ाने का रामकृपाल ने किया जमकर विरोध

महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में गुरुवार को बोर्ड की बैठक बांकीपुर अंचल के सभागार में भारी हंगामे के बीच हुई। बैठक में 23 में से 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी। होल्डिंग टैक्स में वृद्धि का प्रस्ताव आते ही सांसद रामकृपाल यादव ने इसे वापस लेने का अनुरोध किया। कहा, कोरोना संक्रमण के कारण पटनावासियों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। व्यवसाय बंद हो गए हैं। ऐसी स्थिति में होल्डिंग टैक्स में वृद्धि को राज्य सरकार से अनुमति मिलने तक स्थगित किया जाए।

वार्डों में नहीं मिल रही सुविधा, बावजूद टैक्‍स बढ़ाने की तैयारी

पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में चार-पांच वार्ड पड़ते हैं। नगर निगम कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहा है। टैक्स में वृद्धि करेगा तो जनता आक्रोशित हो जाएगी। पहले सुविधा में विस्तार किया जाए। सरकार से अनुमति मिलने के बाद बोर्ड बैठक में इस तरह का प्रस्ताव लाया जाए। इस बीच सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डॉ. आशीष सिन्हा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने नगर निगम को आंतरिक स्रोत बढ़ाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार का आदेश है कि पांच साल में 15 फीसदी तक होल्डिंग टैक्स में वृद्धि कर सकते हैं। हम लोग टैक्स वृद्धि के प्रस्ताव को पारित कर राज्य सरकार के पास भेज रहे।

गौपालक तैयार करते हैं अमृत, न लगाएं जुर्माना : सांसद

सांसद रामकृपाल यादव के विरोध के बाद पटना नगर निगम ने गोबर से गंदगी फैलाने और नाले में गोबर फेंकने पर जुर्माने को स्थगित कर दिया। अब यह प्रस्ताव अगली बोर्ड की बैठक में संशोधन के बाद आएगा। सांसद ने सुझाव दिया कि गोबर का उठाव निगम कराए। गौपालक शहर के लोगों को अमृत देते हैं। अमृत देने वालों पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए। सशक्त स्थायी समिति के सदस्य मनोज कुमार जायसवाल ने कहा, गौपालकों पर अंकुश जरूरी है।

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