Patna Lockdown: 89 कंटेनमेंट जोन में आवागमन ठप, यहां पढ़ें लॉकडाउन से जुड़े सवाल व उनके जवाब
पटना में आज से दोबारा लॉकडाउन लग गया है। इसके तहत राजधानी के सात चौराहों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। एहतियातन लोग घरों से कम ही निकलते दिख रहे हैं।
पटना, जेएनएन। कोरोना को हराने के लिए पटना में शुक्रवार से लॉकडाउन लागू हो गया है। सात दिनों तक चलने वाले लॉकडाउन अवधि में अनिवार्य सेवा छोड़कर बाकी सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय बंद करने के निर्देश हैं। दवा, दूध-ब्रेड, किराना, सब्जी-फल व मीट-मछली आदि अनिवार्य सेवा से जुड़ीं दुकानें छोड़कर बाकी दुकानें व बाजार बंद दिखाई दे रहे हैं। रेल और बस के साथ हवाई सेवाएं भी जारी हैं। गाडिय़ों के आवागमन पर रोक नहीं है हालांकि चौक-चौराहों पर पूरी सख्ती दिख रही है। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। पटना के 89 कंटनेमेंट जोन में गाडिय़ों के आवागमन पर भी रोक का असर दिख रहा है। दो पालियों में सात गश्ती और सात स्टैटिक बल की तैनाती की गई है। इनके साथ 28 दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति किया गया है।
सड़कों पर पसरा सन्नाटा
लॉकडाउन होने के बाद पटना की व्यस्ततम सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही कम ही दिखाई पड़ रही है। चौराहों पर इक्का-दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। मॉर्निंक वॉक करने वालों को छूट है। ऐसे में चिड़ियाघर में सुबह लोग सैर करते हुए दिखाई दिए। अधिकतक लोग सब्जी व अन्य जरूरी सामानों को खरीदने के लिए बाहर निकले हैं। इस दौरान कहीं-कहीं पुलिस गश्त करती नजर आ रही है।
लॉकडाउन से जुड़े सवाल व उनके जवाब
लॉक डाउन की अवधि में कर्प्यू लागू है?
हां। रात्रि दस बजे से से सुबह पांच बजे तक कफ्र्यू की अवधि निर्धारित है।
वाहन का उपयोग किया जा सकता है?
अति आवश्यक सेवाओं के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकेगा। सामानों का क्रय आसपास के दुकानों से ही करें। मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंङ्क्षसग का अनुपालन अनिवार्य होगा।
रेल, विमान, सार्वजनिक परिवहन सेवा जारी रहेगी?
रेल सेवा, विमान सेवा, सार्वजनिक बस सेवा जारी रहेगी। यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं है। वे अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे।
दुकान खुलने के लिए समय निर्धारित है?
फल-सब्जी, मीट एवं मछली की दुकानें सुबह छह से दस बजे तक और शाम चार से सात बजे तक खुलेगी। शेष आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूर्व की भांति अपने निर्धारित अवधि में खुली रहेंगी। दवा की दुकानें दिन-रात खुली रह सकती है।
होम डिलीवरी के लिए पास की जरूरत होगी?
होम डिलीवरी करने वालों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। संस्थान का पहचान पत्र रखना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।
क्या होटल, बैंक्वेट हॉल खुलेंगे?
होटल, बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल खुले रहेंगे पर समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। उल्लंघन पर हॉल प्रशासन पर कार्रवाई होगी।
क्या सरकारी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे?
लॉकडाउन के दौरान अनिवार्य सेवाओं को मुक्त रखा गया है। पुलिस, जिला प्रशासन, अग्निशमन, राजस्व प्राप्ति के कार्यालय, निबंधन, परिवहन सहित किसी सरकारी कार्यालय को अत्यावश्यक कार्यवश खोला जा सकता है।
लॉकडाउन की अवधि में औद्योगिक गतिविधियां एवं निर्माण कार्य जारी रहेगा?
औद्योगिक एवं निर्माण संबंधी गतिविधियां पूर्ववत जारी रहेगी। कार्यस्थल पर पर्याप्त सैनिटाइजेशन की व्यवस्था तथा सभी कर्मियों के बीच सोशल डिस्टेंङ्क्षसग का पालन तथा मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा। कार्यस्थल पर आवागमन के क्रम में आई कार्ड का उपयोग मान्य होगा।