बिहार सरकार से बोला हाईकोर्ट-तीसरी लहर से निपटने की करें तैयारी, पंचायतों के मुखिया को दिए निर्देश
बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। इसके लिए गांव-गांव तक मरीजों के इलाज की आधारभूत संरचना बनाई जाए।
राज्य ब्यूरो, पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। इसके लिए गांव-गांव तक मरीजों के इलाज की आधारभूत संरचना बनाई जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य की सभी पंचायतों के मुखिया से लेकर सभी जिला परिषद के अध्यक्षों को ड्यूटी पर मुस्तैद रहने और गांवों में कोरोना से होने वाली मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर निबंधन अधिकारियों को देने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी।
मौतों की जानकारी 24 घंटे के अंदर दें
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक सहित अन्य की लोकहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य की सभी पंचायतों के मुखिया, उप मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख और तमाम जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में हुई मौतों की जानकारी 24 घंटे के अंदर नजदीकी निबंधन अधिकारियों को दें। इस आदेश का पालन नहीं करने वाले मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया जाएगा।
लॉकडाउन से मिली थोड़ी राहत
बता दें कि बिहार में कोरोना के मामले चिंता जनक हो गए थे। संक्रमण की चेन बढ़ती जा रही थी। इधर, लॉकडाउन लगने थोड़ी राहत मिली है। इसको देखते हुए राज्य में बंदिशें 25 मई तक बढ़ा दी गई हैं। 15 हजार मिल रहे संक्रमितों की बीच लॉकडाउन की वजह से शुक्रवार को 7494 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या घटकर 90 हजार के नीचे आ गए हैं। वहीं संक्रमण से 77 लोगों की जान भी चली गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी मिली है कि सैंपल की जांच भी एक लाख से ऊपर हो रही है। लेकिन तीसरी लहर को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को पहले ही निर्देश दे दिए हैं।