पाटलिपुत्र स्टेशन को चारों दिशाओं से रोड कनेक्टिविटी पर पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा प्‍लान

पटना हाई कोर्ट ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को चारों दिशाओं से जोडऩे वाले अप्रोच रोड के निर्माण में होने ले खर्च का आकलन कर ब्योरा देने का निर्देश अधिकारियों की टीम को दिया। पटना सिटी स्थित जल्ला हनुमान मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया है

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Wed, 28 Jul 2021 11:11 AM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 11:11 AM (IST)
पाटलिपुत्र स्टेशन को चारों दिशाओं से रोड कनेक्टिविटी पर पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा प्‍लान
पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगी है रिपोर्ट। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। पटना हाई कोर्ट ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को चारों दिशाओं से जोडऩे वाले अप्रोच रोड के निर्माण में होने ले खर्च का आकलन कर ब्योरा देने का निर्देश अधिकारियों की टीम को दिया। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार एवं रेलवे अधिकारियों की टीम को पाटलिपुत्र स्टेशन का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। साथ यह भी कहा था कि पाटलिपुत्र स्टेशन को चारों दिशाओं से कैसे जोड़ा जा सकता है।

कोर्ट ने मंगलवार को राज्य के नगर विकास विभाग, सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव व रेलवे अधिकारी की टीम को सड़क निर्माण में होने वाले खर्च आकलन कर दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन वहां तक सभी ओर से पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी।

जल्ला हनुमान मंदिर के आसपास हुए अतिक्रमण की जांच कर हटाने का निर्देश

पटना हाई कोर्ट ने पटना सिटी स्थित जल्ला हनुमान मंदिर के आसपास हुए अतिक्रमण की जांच कर हटाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। अदालत ने जल्ला महावीर मंदिर की सुरक्षा एवं संरक्षण और वहां के जलीय क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के हटाने के मामले पटना के डीएम को कमेटी बनाकर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने बताया कि मंदिर के पास जल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इन अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने हनुमान मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए चारदीवारी के निर्माण के लिए भी गुहार लगाई। उन्होंने मंदिर को मुख्य मार्ग से जोडऩे एवं मंदिर के आसपास सीसी कैमरे की व्यवस्था मुहैया कराने की बात कही। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस जगह को पर्यटक स्थल के रूप में भी  विकसित किया जा सकता है। इस मामले पर अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी।

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