बिहार में 2446 दारोगा बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अदालत ने किया जवाब तलब

न्यायाधीश पीबी बजनथ्री ने सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं बिहार राज्य सब ऑर्डिनट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया है।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Wed, 01 Dec 2021 10:31 PM (IST) Updated:Thu, 02 Dec 2021 06:57 AM (IST)
बिहार में 2446 दारोगा बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अदालत ने किया जवाब तलब
पटना हाईकोर्ट ने दारोगा बहाली पर रोक लगा दी है। सांकेतिक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो,पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 2446 दारोगा की बहाली पर रोक लगा दी है। यदि अभी तक उनकी बहाली नहीं हुई है। न्यायाधीश पीबी बजनथ्री ने सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं बिहार राज्य सब ऑर्डिनट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं, जो प्रारंभिक, मुख्य व शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित हुए, लेकिन बाद में उन्हें सफल उम्मीदवारों की सूची से बाहर कर दिया गया।

268 उम्मीदवारों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने एकलपीठ  को बताया कि एक अगस्त, 2021 प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीदवारों के नाम थे। उस समय कट आफ मार्क्स 75.8 निर्धारित किया गया। उसके बाद जो सूची जारी हुई, उसमें कट आफ मार्क्स 75 था, लेकिन इन 268 उम्मीदवारों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं थे।

मामले को लेकर अभी जारी रहेगी सुनवाई

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि जब इन उम्मीदवारों को 75.8 के कट आफ मार्क्स पर सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल थे, लेकिन जब कट आफ मार्क्स 75 हो गया, तो इन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं शामिल किया गया। इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। 

लंबे समय से ट्रेनिंग का कर रहे थे इंतजार

बता दें कि जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया था वह नियुक्ति के लिए लंबे समय से ट्रेनिंग पर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें अभी और कुछ समय तक इंतजार करना होगा। वहीं एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं बिहार राज्य सब ऑर्डिनट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया है। कोर्ट में मामले को लेकर अभी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी।

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