पटनाः ओमिक्रोन की संभावना देख बदली व्यवस्था, कोचिंग-दुकान जा रहे हैं तो जान लें ये फैसला

ओमिक्रोन की संभावना देख डीएम ने कहा है कि सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मी तैयार हालत में हों। सूची के अनुसार विदेश से आए लोगों को ट्रेस कर 48 घंटे में कोरोना जांच कराने और जरूरत होने पर होम आइसोलेट करने को कहा गया है।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Thu, 02 Dec 2021 09:49 PM (IST) Updated:Thu, 02 Dec 2021 09:49 PM (IST)
पटनाः ओमिक्रोन की संभावना देख बदली व्यवस्था, कोचिंग-दुकान जा रहे हैं तो जान लें ये फैसला
कोरोना के नए वैरिएंट को देख अब मास्क लगाना फिर अनिवार्य कर दिया गया है। सांकेतिक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, पटना: कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के संभावित संक्रमण से बचाव के लिए जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी कर है कि अस्पतालों की व्यवस्था, विशेष रूप से आक्सीजन और आइसीयू की उपलब्धता की पुन: समीक्षा की जाए। यह भी सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मी तैयार हालत में हों। सूची के अनुसार विदेश से आए लोगों को ट्रेस कर 48 घंटे में कोरोना जांच कराने और जरूरत होने पर होम आइसोलेट करने को कहा गया है। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि सभी हवाई यात्रियों की जांच का प्रबंध करें। जिस यात्री के पास 72 घंटे पूर्व आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट होगी वे इस कार्रवाई से मुक्त रहेंगे।

- डीएम ने दिया आदेश-अस्पताल में प्रशिक्षित कर्मी रहें सावधान और सजग

- पटना के अस्पतालों में आक्सीजन व आइसीयू उपलब्धता की हो समीक्षा

- विदेश से आए लोगों को ट्रेस कर 48 घंटे में जांच कराएं और जरूरत पर होम आइसोलेट करें

- सब्जी मंडी, किराना दुकानों सहित भीड़ वाले जगहों पर मास्क का उपयोग करना अनिवार्य 

कोरोना नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

डीएम ने बताया कि भारत सरकार की ओर से विदेश से आए लोगों की सूची उपलब्ध कराई गई है। सभी यात्रियों की पहचान कर जांच और लक्षण पाए जाने पर क्वारंटाइन करने को कहा गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को कोरोना नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। डीएम ने बताया कि दुकान, प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट, माल, सिनेमा हाल, कोचिंग संस्थान, जिम, स्पोट्र्स क्लब सहित अन्य जगहों पर सिर्फ कोविड टीका प्राप्त लोग ही जा पाएंगे। जांच के दौरान टीकाकरण का ब्योरा देना पड़ेगा। 

सरकारी कार्यालय में बिना टीका प्रवेश पर पाबंदी

सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में बिना टीका वाले लोगों की प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। हालांकि, अदालत में प्रवेश के लिए पटना हाईकोर्ट का निर्णय मान्य होगा। डीएम ने सब्जी मंडी, किराना दुकानों सहित भीड़ वाले जगहों पर मास्क का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम को शहर में सफाई और सैनिटाइजेशन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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