पंचायत सचिव को बचाने में बीडीओ पर भड़के पटना डीएम, लगाया पांच हजार रुपये का जुर्माना

पटना डीएम लोक शिकायत निवारण के दौरान बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के दरबे-भदौर पंचायत में 25 लाख 92 हजार रुपये के वित्तीय गबन के मामले में बीडीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर वे जमकर भड़के।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Fri, 23 Jul 2021 08:37 PM (IST) Updated:Fri, 23 Jul 2021 08:37 PM (IST)
पंचायत सचिव को बचाने में बीडीओ पर भड़के पटना डीएम, लगाया पांच हजार रुपये का जुर्माना
पटना के जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह। जागरण आर्काइव।

जागरण संवाददाता, पटना : जिलाधिकारी डा.चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार को लोक शिकायत निवारण के दौरान 20 मामलों की सुनवाई कर उनका निष्पादन किया। इसी क्रम में बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के दरबे-भदौर पंचायत में 25 लाख 92 हजार रुपये के वित्तीय गबन के मामले में बीडीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर वे जमकर भड़के। उन्होंने आरोपी पंचायत सचिव की संपत्ति एवं पेंशन से राशि की वसूली के साथ बीडीओ पर आदेश की अवहेलना करने पर पांच हजार रुपये जुर्माना करने का आदेश  दिया। 

जिलाधिकारी ने बताया कि पंडारक प्रखंड के दरवे भदौर पंचायत में वित्तीय अनियमितता का मामला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत द्वितीय अपील में लाया गया। इसके पहले दरवे भदौर पंचायत के पंचायत सचिव से 25,92,000 रू. की वसूली करने का आदेश दिया जा चुका था। पिछली सुनवाई में ही बीडीओ पंडारक को राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर करने तथा सेवानिवृत्त पंचायत सचिव के पेंशन से 50 फीसद की कटौती करने का निर्देश दिया था। आदेश का अनुपालन न होने पर बीडीओ पंडारक पर 5000 रुपये का अर्थ दंड लगाया गया है। इसके साथ ही आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

इसी तरह बिहटा निवासी गोपाल प्रसाद केसरी की गोविंद मित्रा रोड स्थित जमीन की जमाबंदी की आनलाइन प्रविष्टि का मामला सदर अंचल में लंबित था। पिछले डेढ़ साल से लंबित था। आज जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंचलाधिकारी सदर को अभिलेखों की जांच कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। थोड़ी देर में ही जमाबंदी कर उन्हें सूचना दे दी गई। नालंदा के हिलसा निवासी सोनू कुमार ने फतुहा घाट पर अपनी मां के गंगा में डूबने के बाद अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र न मिलने की शिकायत की। अपर समाहर्ता आपदा को मृतक के आश्रित को अनुदान की राशि के भुगतान के लिए जिलाधिकारी नालंदा को भेजने का निर्देश दिया। साथ ही सांख्यिकी पदाधिकारी को नियमावली में आवश्यक संशोधन संबंधी प्रस्ताव विभाग को भेजने तथा निर्देश प्राप्त करने को कहा। वहीं बांकीपुर निवासी शांति देवी ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत वृद्धा पेंशन नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी ने मामले की सुनवाई करते हुए आवेदक को वृद्धा पेंशन से लाभान्वित करने का निर्देश दिया। बकाया राशि 8000 रुपए उनके खाते में करायी गई। उन्हें प्रति माह पेंशन की राशि मिलनी शुरू हो गयी। 

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