बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में औसतन हर वार्ड में बढ़े 13 मतदाता, अरवल में सबसे कम
पंचायत चुनाव में औसतन हर वार्ड में 13 नये मतदाता के नाम 2020 विधानसभा चुनाव के बाद जुड़ गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदात सूची तैयारी को लेकर दिए दिशा-निर्देश में यह संकेत दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में औसतन हर वार्ड में 13 नये मतदाता के नाम 2020 विधानसभा चुनाव के बाद जुड़ गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदात सूची तैयारी को लेकर दिए दिशा-निर्देश में यह संकेत दिए हैं। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजे पत्र में बताया गया है कि पहली जनवरी 2021 में 18 उम्र पूरी करने वाले 14,35,046 नये मतदाताओं के नाम जुड़े हैं। यह आंकड़ा राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुहैया कराए गए पुनरीक्षित मतदाता सूची से स्क्रूटनी के आधार पर भेजा है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पंचायत मतदाता सूची में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 126 के नये जुड़े मतदाताओं को भी मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया है। बता दें कि पंचायत चुनाव में 6.44 करोड़ मतदाताओं के अतिरिक्त यह नाम शामिल किए जाएंगे। 2016 के चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 5,80,39,781 थी।
अरवल जिले में बने सबसे कम मतदाता
2012 के पंचायत के लिए सहरसा जिले में सबसे अधिक 40062 नए मतदाता बने हैं। दूसरे नंबर पर वैशाली में 32,646, गोपालगंज में 24,990, पटना में 24811, पूर्वी चंपारण में 23334 मतदाता बना गए। वहीं, सबसे कम अरवल जिले में 691, शिवहर में 1707, लखीसराय में 1932 और किशनगंज में 1988 नए मतदाता बनाए गए हैं।
नए मतदान केंद्रों की सूची तलब
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों से नए मतदान केंद्रों की सूची भी तलब किया है। कहा है कि बाकायदा नए मतदान केंद्रों की संख्या, विधानसभा क्षेत्र संख्या और पंचायत के नाम के साथ ब्यौरा तैयार करने के सुझाव दिए गए हैं। 11 बिंदुओं पर आधारित विस्तृत दिशा-निर्देश के आधार मतदाता सूची तैयार करने की ओर आयोग ने ध्यान आकृष्ट किया है।
व्यथित मतदाता कर सकेंगे आवेदन
आयोग ने छूट हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने लिए बाकायदा व्यथित व्यक्तियों द्वारा मतदाता सूची में नाम प्रविष्ट करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप भी तैयार कर जिलों को भेजा है। इसी तरह संशोधन आवेदन प्रारूप भी जारी किया गया है। बूथ और पंचायत बदलने की वजह से पंचायत चुनाव मतदाता सूची में नाम जुडऩे से वंचित मतदाता को एक बार और आवेदन का मौका दिया गया है।